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  • ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की वीरता को समर्पित, मुंबई में बनेगा नया ब्रिज, नाम होगा ‘सिंदूर पुल’

    ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की वीरता को समर्पित, मुंबई में बनेगा नया ब्रिज, नाम होगा ‘सिंदूर पुल’

    मुंबई: 154 साल पुराने कर्नाक ब्रिज की जगह जल्द ही एक नया ब्रिज लोगों के यातायात के लिए बनाया जाएगा, जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है। 2022 में कर्नाक ब्रिज को असुरक्षित पाए जाने के बाद गिरा दिया गया था लेकिन इस ब्रिज को ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में नामित किया गया है। पुल अब सिर्फ एक कंक्रीट की स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि भारत के साहस और आतंकवाद के खिलाफ उसकी लड़ाई का प्रतीक होगा। शहर की व्यस्त सड़कों को जोड़ने वाला यह पुल, आधुनिकता और देशभक्ति का संगम कहलाएगा सिंदूर’ के नाम से जाना जाएगा। यह ब्रिज मुंबई रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर स्थित और पीडी मेलो रोड को जोड़ने वाला है। इसका उद्घाटन गुरुवार 10 जुलाई को सुबह 10 बजे किया गया और इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री श्री अजितदादा पवार और विधानसभा अध्यक्ष एडवोकेट राहुल नार्वेकर विशेष रूप से मौजूद रहेंगे।

  • Mumbai News: जमीयत उलमा-ए-हिंद ने ‘Udaipur Files’ की रिलीज पर रोक के लिए न्यायालय का रुख किया

    Mumbai News: जमीयत उलमा-ए-हिंद ने ‘Udaipur Files’ की रिलीज पर रोक के लिए न्यायालय का रुख किया

    मुंबईः रजा अकादमी द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में फिल्म की रिलीज पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए एक याचिका दायर करने के बाद, जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने बुधवार को मद्रास उच्च न्यायालय में फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए एक रिट याचिका दायर की।

    यह फिल्म 28 जून, 2022 को राजस्थान में एक 40 वर्षीय व्यक्ति की सोशल मीडिया पर पैगंबर मुहम्मद पर कथित रूप से टिप्पणी करने के आरोप में हुई हत्या पर आधारित है। फिल्म का एक प्रचार वीडियो सोमवार को जारी किया गया। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी और दारुल उलूम, देवबंद के रेक्टर मौलाना अबुल कासिम नौमानी के बीच परामर्श के बाद, संगठन की तमिलनाडु इकाई ने एक जनहित याचिका दायर की जिसमें अदालत से तमिलनाडु सरकार के प्रधान सचिव, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सहित संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने के लिए एक परमादेश जारी करने का अनुरोध किया गया तथा सूचना व प्रसारण मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वह फिल्म की रिलीज को स्थगित करें तथा कानून के अनुसार इसकी विषय-वस्तु की पुनः जांच और संशोधन सुनिश्चित करें।

    याचिकाकर्ता ने मुस्लिम समुदाय को अपमानजनक तरीके से चित्रित करके फिल्म में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की क्षमता को लेकर चिंता जताई है। फिल्म में ईशनिंदा की एकमात्र सजा के रूप में सिर कलम करने को दिखाया गया है, याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह एक ऐसा कथानक है जो मुसलमानों को खतरनाक रूप से रूढ़िबद्ध बनाता है और शत्रुता भड़काता है। फिल्म में भारत के सबसे बड़े इस्लामी मदरसे, दारुल उलूम देवबंद का संदर्भ दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि देवबंद से सीधे जुड़े एक नारे का इस्तेमाल न केवल मदरसे, बल्कि व्यापक मुस्लिम समुदाय को भी बदनाम करने की एक जानबूझकर की गई कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

    फिल्म में एक पूर्व भाजपा प्रवक्ता को पैगंबर मुहम्मद के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करते हुए दिखाया गया है, वही टिप्पणी जिसने पहले हत्या को जन्म दिया था और जिसके कारण उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। एक अन्य दृश्य में कथित तौर पर एक मुस्लिम विद्वान को समलैंगिक गतिविधि में लिप्त दिखाया गया है, जिसके बारे में याचिकाकर्ता ने कहा कि यह जानबूझकर किया गया अपमान है और इस्लामी विद्वानों और समग्र रूप से धर्म को बदनाम करने के लिए बनाया गया है।

    याचिका में तर्क दिया गया है कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ए) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता की रक्षा के लिए अनुच्छेद 19(2) के तहत इस पर उचित प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। याचिका में दावा किया गया है कि सीबीएफसी सिनेमैटोग्राफ अधिनियम और प्रमाणन दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित वैधानिक कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहा है। चूंकि फिल्म 11 जुलाई, 2025 को रिलीज होने वाली है, इसलिए याचिकाकर्ता ने फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए तत्काल अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग की है।

  • Mumbai News: बेटिंग एप्प की ऐड करनी पड़ी महंगी, Vijay Deverakonda, Rana Daggubati समेत 29 पर केस दर्ज

    Mumbai News: बेटिंग एप्प की ऐड करनी पड़ी महंगी, Vijay Deverakonda, Rana Daggubati समेत 29 पर केस दर्ज

    मुंबईः दक्षिण फिल्म उद्योग के प्रशंसकों को उस समय झटका लगा जब ईडी ने 29 फिल्मी हस्तियों, यूट्यूबर्स और प्रभावशाली लोगों पर अवैध सट्टेबाजी ऐप्स का कथित रूप से प्रचार करने का मामला दर्ज किया। इस सूची में सबसे बड़े नाम विजय देवरकोंडा, राणा दग्गुबाती, लक्ष्मी मांचू है। वहीं अन्य पर भी कार्रवाई हुई है। इस सूची में अन्य नाम प्रकाश राज, निधि अग्रवाल, अनन्या नागल्ला, प्रणिता सुभाष, एंकर श्रीमुखी और श्यामला, यूट्यूबर हर्ष साईं, बय्या सनी यादव और “लोकल बॉय” नानी जैसे नाम शामिल हैं। व्यवसायी फणींद्र शर्मा द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद जांच शुरू हुई, जिसमें दावा किया गया था कि ये प्रभावशाली हस्तियां ऐसे सट्टेबाजी ऐप्स का प्रचार कर रही हैं, जो युवाओं और मासूम लोगों को अपनी मेहनत की कमाई इस घोटाले में लगाने के लिए उकसा रही हैं और बाद में उन्हें आर्थिक तंगी में छोड़ रही हैं। इसके बाद, इस साल 19 मार्च को साइबराबाद पुलिस ने इन हस्तियों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की। ईडी ने अब धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच अपने हाथ में ले ली है और एफआईआर में नामजद सेलेब्स को अवैध सट्टेबाजी ऐप्स के प्रचार के लिए मिले पारिश्रमिक की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि इन ऐप्स में हजारों करोड़ रुपये के लेन-देन शामिल हैं, जो उन्होंने युवाओं को आसान और भारी रिटर्न का वादा करके सट्टेबाजी के जाल में फंसाकर जमा किए हैं।

    विजय, राणा की टीमों ने बयान जारी किए

    विजय देवरकोंडा की टीम ने स्पष्ट किया कि उन्होंने केवल एक कौशल-आधारित गेमिंग प्लेटफॉर्म, A23 का प्रचार किया था और यह अभियान 2023 में समाप्त हो गया था। राणा दग्गुबाती ने दावा किया कि उन्होंने ऐप्स से जुड़ते समय कानूनी मानदंडों का पालन किया। प्रकाश राज ने स्वीकार किया कि उन्होंने 2016 में एक सट्टेबाजी ऐप का प्रचार किया था, लेकिन बाद में यह महसूस करने के बाद कि यह सही नहीं था, उन्होंने इससे दूरी बना ली। अवैध सट्टेबाजी ऐप्स मामले में अगली कार्रवाई की जानकारी ईडी ने अभी तक साझा नहीं की है।
  • पूर्व महिला पुलिसकर्मी के घर चोरी, सोने की चेन और फोन लूटकर चोर फरार

    पूर्व महिला पुलिसकर्मी के घर चोरी, सोने की चेन और फोन लूटकर चोर फरार

    मुंबईः एक सेवानिवृत्त महिला पुलिसकर्मी के चेंबूर स्थित घर में एक अज्ञात घुसपैठिए ने घुसकर उनकी 2 लाख रुपये की सोने की चेन और मोबाइल फोन लूट लिया। यह घटना 8 जुलाई की तड़के हुई और पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 305 के तहत मामला दर्ज किया है।

    तिलक नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, पीड़िता, 74 वर्षीय जमुना विट्ठल गायकवाड़, अपने 2 बेटों और उनके परिवारों के साथ चेंबूर के पी. एल. लोखंडे मार्ग स्थित मालेकरवाड़ी में रहती हैं। गायकवाड़ 7 जुलाई की रात को अपने भूतल स्थित बेडरूम में सो रही थीं। रात करीब 2:30 बजे, मुख्य दरवाजे की आहट से उनकी नींद खुली और उन्होंने एक अज्ञात व्यक्ति को देखा, जो लगभग 5 फीट लंबा था, नीली शर्ट और काली पतलून पहने हुए था और एक बैग लिए हुए था, जो घर से भाग रहा था। कुछ ही पल बाद, उन्हें एहसास हुआ कि उनके गले से 20 ग्राम की सोने की चेन चोरी हो गई है और उनका सैमसंग मोबाइल फोन भी गायब है।

    बाद में पता चला कि उनका बड़ा बेटा रात करीब 2:15 बजे किसी दोस्त से मिलने के लिए बाहर गया था और दरवाज़ा खुला छोड़ गया था, जिससे अनजाने में चोर घर में घुस गया। परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज से बाद में पुष्टि हुई कि चोर आधे खुले मुख्य द्वार से घर में घुसा और कुछ ही मिनटों में बाहर निकल गया। संदेह है कि चोर ने सोते समय गायकवाड़ के गले से चेन काटने के लिए किसी धारदार औजार का इस्तेमाल किया। तिलक नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और संदिग्ध की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है।

  • Lift में नाबालिग लड़के की पिटाई, पिता के दोस्त ने ही की वारदात, देखें वीडियो

    Lift में नाबालिग लड़के की पिटाई, पिता के दोस्त ने ही की वारदात, देखें वीडियो

    मुंबईः ठाणे के अंबरनाथ में लिफ्ट में एक 12 वर्षीय नाबालिग बच्चे की पिटाई की घटना सामने आई है। अंबरनाथ के पालेगांव परिसर की यह घटना है जहां एक सोसायटी की लिफ्ट में एक व्यक्ति ने 12 साल के मासूम को बुरी तरह पीटा। इस दौरान सारी घटना लिफ्ट के सीसीटीवी में कैद हो गई है। बच्चे ने जब परिजनों को घटना की सूचना दी तो उन्होंने पुलिस को मामले की शिकायत दी। अंबरनाथ के शिवाजीनगर थाने में संबंधित व्यक्ति पर मामला दर्ज किया गया है।

    डीसीपी सचिन गोरे ने बताया कि एक 12 वर्षीय बच्चा अपने स्कूल को जाने के लिए सोसायटी की लिफ्ट से जा रहा था। इस दौरान एक व्यक्ति भी लिफ्ट में चढ़ने के लिए आ रहा था, तभी गलती से बच्चे द्वारा लिफ्ट का बटन दबा देने से लिफ्ट बंद हो गई। इसी बात से गुस्सा होकर आरोपी ने बच्चे की बुरी तरह पिटाई कर दी। घटना के बाद जब बच्चे ने परिजनों को मामले की सूचना दी तो उन्होंने अंबरनाथ के शिवाजीनगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। बताया जा रहा है कि शख्स बच्चे के पिता का दोस्त है। बच्चे के पिता की शिकायत पर पुलिस ने उस शख्स पर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

  • Railway Police ने मोबाइल चोर गिरोह को किया गिरफ्तार, 21 लाख के फोन बरामद

    Railway Police ने मोबाइल चोर गिरोह को किया गिरफ्तार, 21 लाख के फोन बरामद

    मुंबईः रेलवे पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उससे 20 लाख 89 हजार 914 रुपये के 49 महंगे मोबाइल फोन जब्त किए हैं। आरोपी की पहचान शाम रमाकांत बरनवाल के रूप में हुई है। उसे 12 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

    यह अंतर्राज्यीय गिरोह उपनगरीय ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ के साथ-साथ भारत के विभिन्न हिस्सों में त्योहारों और आयोजनों का फायदा उठाकर मोबाइल फोन चुरा रहा था। इस संबंध में कई मामले दर्ज किए गए थे। रेलवे पुलिस की अपराध शाखा के अंतर्गत विशेष कार्रवाई बल की पुलिस इस संबंध में आरोपियों की तलाश में थी।

    शिकायतकर्ताओं में से एक, सुजीत सगुन कांबले, 25 जनवरी को यूपी गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन के गार्ड की तरफ के जनरल डिब्बे में यात्रा कर रहा था, जब वह यात्रियों की भीड़ में घुस गया और दरवाजे के पास खड़ा हो गया। जब ट्रेन अंबिवली और शहाड रेलवे स्टेशनों के बीच चल रही थी, तब ट्रेन में यात्रियों के धक्के से कांबले के हाथ से मोबाइल फोन गिर गया। उसी समय वह फोन लेकर फरार हो गया था। उनकी शिकायत के आधार पर कल्याण रेलवे पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था।

    मामले की जांच करते समय पुलिस को विश्वसनीय जानकारी मिली कि सराय मालिक शाम रमाकांत बरनवाल, चोरी के मोबाइल फोन की तस्करी करने और उन्हें निपटाने के लिए भायखला रेलवे परिसर में आएगा। इसके आधार पर एक जाल बिछाया गया और उसे हिरासत में ले लिया गया। आरोपी की तलाशी के दौरान 49 मोबाइल फोन मिले। इस बीच, पुलिस की जांच में आरोपी के आपराधिक तौर-तरीकों का पता चला है और आरोपी श्याम रमाकांत बरनवाल और अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। आरोपी से कल्याण रेलवे पुलिस स्टेशन, मुंबई सेंट्रल रेलवे पुलिस स्टेशन, उड़ीसा, वाराणसी आदि स्थानों के मोबाइल फोन मिले हैं।

  • 2 लॉजों में देह व्यापार का भंडाफोड़, 5 महिलाओं को छुड़वाया

    2 लॉजों में देह व्यापार का भंडाफोड़, 5 महिलाओं को छुड़वाया

    मुंबईः मीरा-भायंदर के लॉजो और होटलों में धड़ल्ले से चल रहे देह-व्यापार का एक और मामला सामने आया है। उल्लेखनीय है कि कांदिवली के चारकोप पुलिस स्टेशन से जुड़े अधिकारियों ने काशीमीरा हाइवे के पास स्थित 2 होटलों पर छापा मारकर 4 और एक महिला को देह व्यापरियों के चंगुल से छुड़वाया। होटल के संचालकों (मैनेजर) के खिलाफ स्त्रियों तथा लड़की अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि छुड़ायी गई महिलाओं में शामिल एक 34 वर्षीय पीड़िता ने पूरे रैकेट का खुलासा करते हुए काशीमीरा पुलिस स्टेशन में अपनी आपबीती पर बयान देते हुए होटल के संचालकों के खिलाफ अपनी अलग शिकायत दर्ज करवाई है।

    पीड़ित का आरोप है कि उसे और उसके जैसे 7 से 8 गरीब और असहाय महिलाओं को संचालक और एक व्यक्ति कथित रूप से लॉज के एक कमरे में छिपा के रखते और देह व्यापार करने को मजबूर करते थे। ग्राहकों से 3 से 4 हजार रुपए लेकर पीड़ितों को एक हजार रुपए देते। शिकायतकर्ता के अनुसार वो 2 महीने पहले नौकरी मांगने सूर्यप्रकाश लॉज गई तो उसे वहां के संचालक ने सेक्स वर्कर का काम करने के लिए उकसाया। एफआईआर में ये भी आरोप है कि विरोध करने पर पीड़ितों को जान से मारने और समाज में बदनाम करने की धमकी भी दी जाती थी।

    शिकायत का संज्ञान लेते हुए काशीमीरा पुलिस ने होटल के मैनेजर के खिलाफ स्त्रियों तथा लड़की अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियम, (पीटा ऐक्ट) 1956 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल, मामले की जांच जारी है।

  • Mumbai News: मोहर्रम जुलूस मे चोरो का आतंक, पुलिस कर्मी के I Phone सहित 40 मोबाइल चोरी

    Mumbai News: मोहर्रम जुलूस मे चोरो का आतंक, पुलिस कर्मी के I Phone सहित 40 मोबाइल चोरी

    मुंबई: दक्षिण मुंबई में आयोजित मोहर्रम जुलूस के दौरान 40 से अधिक महंगे मोबाइल फोन चोरी होने की सूचना मिली है। पुलिस के अनुसार जेजे मार्ग, बायकुला और डोंगरी पुलिस स्टेशनों में चोरी की शिकायतें दर्ज की गई हैं। अपराधियों की पहचान के लिए जुलूस मार्ग से सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है।

    शब-ए-आशूरा जुलूस नागपाड़ा से शुरू हुआ और डोंगरी से होते हुए बायकुला पहुंचा। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जुलूस में भाग लेने के लिए सुबह करीब 4:30 बजे बोहरी मोहल्ला के ज़ेनोबिया हॉल पहुंचे जरघाद सैयद (28) ने पाया कि उनकी जेब से उनका आईफोन चोरी हो गया है।

    जब सैयद जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने गए, तो उन्होंने पाया कि कई अन्य लोगों के भी फोन गुम हो गए थे। जिनमे पीड़ित फ़राज़ सैयद का सैमसंग फोन). सैयद का आईफोन 13, समर सैयद का आईफोन 12 और गफ्फार दस्तानी का आईफोन 14 शामिल थे। इन सभी ने ज़ेनोबिया हॉल और बोहरी मोहल्ला के बीच रास्ते में अपने फोन खोने की सूचना दी है।

    पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 303(2) (चोरी) के तहत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसी तरह के एक और मामले में छात्र और डोंगरी निवासी मोहम्मद रकीब शेख (20) ने कहा कि उसका फोन उस समय चोरी हो गया जब वह मुगल मस्जिद और रामचंद्र भट्ट मार्ग के बीच एक जुलूस का हिस्सा था।

    पुलिस को जांच मे पता चला कि अधिकांश प्रतिभागी पारंपरिक कुर्ते पहने हुए थे, जिससे जेबकतरों के लिए भीड़ में घुलना-मिलना आसान हो गया। कई पीड़ितों को अपने फोन गायब होने का एहसास तब हुआ, जब उन्होंने पास की दुकानों पर UPI भुगतान करने की कोशिश की। हालाँकि मुहर्रम के जुलूस दस दिनों तक चलते हैं, लेकिन दसवें दिन सबसे ज्यादा भीड़ होती है। इसलिए पुलिस ने भीड़ और यातायात प्रबंधन के लिए अतिरिक्त कर्मियों को तैनात किया था। अधिकारियों ने पाया कि पिछले तीन दिनों में असामान्य रूप से बड़ी भीड़ देखी गई है।

  • High Court के आदेशों की अनुपालना करने पर BMC के 2 अधिकारियों को ​​नोटिस जारी

    High Court के आदेशों की अनुपालना करने पर BMC के 2 अधिकारियों को ​​नोटिस जारी

    मुंबईः बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के 2 अधिकारियों को न्यायालय की अवमानना ​​के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि उन्होंने पिछले दिन न्यायालय को दिए गए मौखिक आश्वासन के बावजूद याचिकाकर्ता के घर को ध्वस्त कर दिया।

    न्यायमूर्ति बीपी कोलाबावाला और फिरदौस पूनीवाला की पीठ 4 जुलाई को सागर नार्वेकर द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ताड़देव में पुनर्विकास परियोजना में स्थायी वैकल्पिक आवास के लिए पात्र रहने वालों की सूची में शामिल होने की मांग की गई थी। उन्होंने 2018 में जारी संशोधित आशय पत्र को रद्द करने की भी मांग की थी।
    पीठ को बताया गया कि हालांकि न्यायालय ने मौखिक रूप से बीएमसी को कोई भी बलपूर्वक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था और नगर निकाय के वरिष्ठ वकील ने अनुपालन का आश्वासन दिया था, लेकिन याचिकाकर्ता के घर को कुछ ही घंटों बाद ध्वस्त कर दिया गया।

    न्यायालय ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, “हमारे मौखिक निर्देशों और दिए गए आश्वासन के बावजूद याचिकाकर्ता के ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया है।” अदालत ने बीएमसी अधिकारी वैभव दत्तात्रेय मस्करे और उनके वरिष्ठ सचिन प्रकाश महाजन को अवमानना ​​नोटिस जारी किया है, जिन्होंने कथित तौर पर 3 जुलाई को दोपहर 3 बजे के आसपास तोड़फोड़ की थी। नोटिस 8 अगस्त को वापस करने हैं, जो कुछ हुआ है, उससे… इस याचिका में उठाई गई पूरी शिकायत लगभग एक तथ्य बन गई है। उसका घर ध्वस्त कर दिया गया है और वह अब सड़क पर है, “पीठ ने टिप्पणी की।

    अस्थायी राहत प्रदान करने के लिए, बीएमसी के वरिष्ठ वकील अनिल सखारे ने अदालत को सूचित किया कि नार्वेकर को बायकुला ट्रांजिट कैंप में एक कमरा आवंटित किया गया था। याचिकाकर्ता ने अपने वकील के माध्यम से, “सख्ती से विरोध के तहत” और ताड़देव साइट पर एक फ्लैट के अपने अधिकारों को त्यागे बिना आवास स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की।

    अदालत ने नागरिक निकाय को बायकुला कमरे को तुरंत सौंपने का निर्देश दिया और डेवलपर को निर्देश दिया कि यदि नार्वेकर अपनी याचिका में सफल होता है, तो ताड़देव साइट पर एक मकान खाली रखा जाए। मामला अब 8 अगस्त को दाखिले के लिए सूचीबद्ध है।

  • नाबालिग से बलात्कार के बाद अश्लील वीडियो शेयर करने के आरोप में किशोर काबू

    नाबालिग से बलात्कार के बाद अश्लील वीडियो शेयर करने के आरोप में किशोर काबू

    मुंबई: 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ 16 वर्षीय लड़के ने कथित तौर पर बलात्कार किया और इस घटना का वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो गया। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग को हिरासत में लिया है। वहीं 5 जुलाई को सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में वीडियो प्रसारित करने वालों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित लड़की, एक प्रतिष्ठित स्कूल की 15 वर्षीय छात्रा है और सांताक्रूज पश्चिम में रहती है।

    1 जनवरी, 2024 को उसके 16 वर्षीय दोस्त ने उसे नए साल की पार्टी के लिए अपने घर बुलाया। जिसके बाद उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और सांताक्रूज स्थित उसके घर चली गई। वहां, लड़के ने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया और उसका यौन उत्पीड़न किया। हमले के दौरान, उसने कथित तौर पर अपने मोबाइल फोन पर एक अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किया।

    इसके बाद, उसने कथित तौर पर बार-बार उसका बलात्कार किया और वीडियो को सोशल मीडिया पर लीक करने की धमकी दी। बाद में उसने वीडियो को इंस्टाग्राम पर एक अन्य दोस्त के साथ साझा किया। जून तक लड़की का अश्लील वीडियो उसके इलाके में वायरल हो गया था, जो उसके पड़ोसियों और परिचितों तक पहुँच गया था। इस घटना ने उसे गंभीर मानसिक आघात पहुँचाया।

    आखिरकार, उसने अपने माता-पिता को इस बारे में बताया, जिसके बाद उसके पिता ने सांताक्रूज़ पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। जवाब में, सांताक्रूज़ पुलिस ने 16 वर्षीय लड़के और वीडियो प्रसारित करने के लिए ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ़ मामला दर्ज किया। आरोपों में भारतीय न्याय संहिता की धारा 65 (1) (कुछ मामलों में बलात्कार के लिए सज़ा), 77 (दृश्यरतिकता), और 356 (मानहानि) के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) और IT अधिनियम की संबंधित धाराएँ शामिल हैं।