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  • गगरेट में सुनियोजित विकास और अवैध निर्माण रोकथाम पर जन-जागरूकता शिविर आयोजित

    गगरेट में सुनियोजित विकास और अवैध निर्माण रोकथाम पर जन-जागरूकता शिविर आयोजित

    नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम व विकास योजनाओं पर ग्रामीण किए जागरूक

    अम्ब, (12 फरवरी) सुशील पंडित: नगर योजना कार्यालय अम्ब ने आज (बृहस्पतिवार) को नगर पंचायत गगरेट के सभागार में एक जन-जागरूकता शिविर का आयोजन किया। शिविर की अध्यक्षता योजना अधिकारी परमेन्दर सिंह ने की। इस अवसर पर नगर योजना कार्यालय अम्ब से शिव कुमार, राजेश कुमार व दर्शन कुमार सहित नगर पंचायत गगरेट एवं अम्ब के अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित रहे। इस दौरान परमिंदर सिंह ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों को हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 तथा अम्ब–गगरेट योजना क्षेत्र में लागू नियमों, विनियमों और विकास योजना के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में स्थानीय जनता को इन नियमों के प्रति जागरूक करें, ताकि क्षेत्र का सुनियोजित विकास सुनिश्चित किया जा सके। योजना अधिकारी परमेन्दर सिंह ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति भूमि खरीदकर निर्माण करना चाहता है, तो उसे नगर योजना कार्यालय से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। उन्होंने नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 की धारा 16(सी) के प्रावधानों की भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भूमि की बिक्री से पूर्व संबंधित प्लॉट का विभाग से स्वीकृत होना आवश्यक है। साथ ही, क्रेता को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह केवल विभाग द्वारा स्वीकृत एवं उप-विभाजित प्लॉट ही खरीदे, जिससे उसे उचित आकार का प्लॉट, मार्ग तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें और नियोजित आवास निर्माण संभव हो।

    रेरा अधिनियम के प्रावधानों से भी कराया अवगत

    शिविर के दौरान योजना अधिकारी ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों को भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम (रेरा) के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अधिसूचित योजना क्षेत्र में 500 वर्ग मीटर भूमि पर प्लॉट या 8 से अधिक अपार्टमेंट का निर्माण एवं विक्रय किए जाने की स्थिति में भू-संपदा अधिनियम के तहत पंजीकरण अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, जिला के किसी भी क्षेत्र में 1000 वर्ग मीटर से अधिक भूमि पर प्लॉट या अपार्टमेंट का निर्माण एवं विक्रय अथवा किसी भी प्रकार का विकासात्मक कार्य किए जाने पर उस क्षेत्र को डीम्ड योजना क्षेत्र माना जाएगा, जहां विभागीय स्वीकृति और भू-संपदा अधिनियम के तहत पंजीकरण आवश्यक होगा। परमेन्दर सिंह ने अवैध निर्माण से उत्पन्न होने वाली संभावित समस्याओं और भविष्य की कानूनी कठिनाइयों के बारे में भी जानकारी दी तथा सभी से आग्रह किया कि बिना विभागीय स्वीकृति के किसी भी प्रकार का निर्माण न करें, ताकि क्षेत्र का संतुलित, सुव्यवस्थित और पर्यावरण-अनुकूल विकास सुनिश्चित किया जा सके।
     
  • घर में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख

    घर में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख

    चंबाः जिले की मैहला पंचायत के चौंरी गांव में एक रिहायशी मकान में आग लगने से भारी नुकसान का मामला सामने आया है। इस दौरान घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं घटना के बाद पहुंची पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है।

    जानकारी देते घर के मालिक पवन कुमार पुत्र अवतारो ने बताया कि दोपहर के वक्त अचानक उनके घर में आग भड़क गई जिसने देखते ही देखते एक कमरे और रसोई को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। कमरे से आग की लपटें उठती देख परिवार में चीख-पुकार मच गई। शोर सुनकर ग्रामीण तुरंत मौके पर जमा हुए और बिना समय गंवाए राहत कार्य शुरू किया।

    ग्रामीणों ने पानी की पाइपों और बाल्टियों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्रामीणों की इस त्वरित प्रतिक्रिया के चलते आग को घर के बाकी हिस्सों में फैलने से रोक लिया गया, जिससे करोड़ों का रिहायशी ढांचा सुरक्षित बच सका। हालांकि आग लगने के पुख्ता कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट को इसकी वजह माना जा रहा है।

  • जालग्रां मुख्य मार्ग–शिवालिक कॉलोनी लिंक रोड पर भारी वाहनों के आवागमन पर समयबद्ध प्रतिबंध

    जालग्रां मुख्य मार्ग–शिवालिक कॉलोनी लिंक रोड पर भारी वाहनों के आवागमन पर समयबद्ध प्रतिबंध

    ऊना/सुशील पंडित: जिला प्रशासन ऊना ने जन सुरक्षा, सुगम यातायात व्यवस्था तथा सड़क क्षति की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए जालग्रां मुख्य मार्ग से शिवालिक कॉलोनी लिंक रोड के बीच भारी लदे ट्रकों के आवागमन को लेकर समयबद्ध प्रतिबंध लागू किए हैं। उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी ऊना जतिन लाल ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 एवं 117 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार उक्त मार्ग पर प्रतिदिन रात्रि 11:30 बजे से प्रातः 6:30 बजे तक भारी लदे ट्रकों की आवाजाही की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त समय में भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। जारी आदेशों में कहा गया है कि यह मार्ग संकरा होने के साथ-साथ आवासीय क्षेत्र से होकर गुजरता है, जहां रात्रि एवं प्रातःकाल के समय यातायात दबाव अधिक रहता है, जिससे जन सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहन, जैसे एंबुलेंस, अग्निशमन वाहन एवं पुलिस वाहन, इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। आदेशों के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस विभाग को निर्देश दिए गए हैं, जबकि लोक निर्माण विभाग को प्रतिबंधित क्षेत्र के दोनों सिरों पर उपयुक्त साइन बोर्ड स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों की अवहेलना करने पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं अन्य प्रचलित कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।
  • राजरानी प्रवक्ता अंग्रेजी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुरियाला से सेवानिवृत्त

    राजरानी प्रवक्ता अंग्रेजी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुरियाला से सेवानिवृत्त

    ऊना /सुशील पंडित: उपमंडल बंगाणा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुरियाला स्कूल में शिक्षण क्षेत्र में वर्ष 1992 से 1996 तक विज्ञान अध्यापिका के रूप में शुरू हुआ सफर वर्ष 1996 से 2008 तक विज्ञान स्नातक के रूप रेगुलर सेवाए विभिन्न पाठशालाओं में जिला शिमला से लेकर ऊना तक शिक्षा प्रदान की। वर्ष 2008 से वर्तमान में जनवरी 2026 प्रवक्ता अंग्रेजी के रूप में उपरोक्त पाठशाला में कार्यरत रहीं। 58 वर्ष की आयु तक यह सफर 31 जनवरी 2026 को सम्पूर्ण हुआ। इस अवसर पर प्रवक्ता राजरानी ने पाठशाला के सभी छात्रों अध्यापकों, स्कूल प्रबंधन कमेटी व गांव के अन्य गणमान्य नागरिकों के लिये भोज का आयोजन करवाया। प्राथमिक कक्षाओं से लेकर कक्षा बारहवीं तक सभी बच्चों को उपहार के रूप कापियां व पैन बांट कर उत्साहित किया। हालांकि विभागीय आदेशों के अनुरूप राजरानी मार्च 2026 तक सेवाएं जारी रखेंगी। सभी छात्रों, अध्यापकों स्कूल प्रबंधन कमेटी सदस्यों व गांव से आए प्रमुख नागरिकों ने इनको कर्तव्यनिष्ठा एवम् शिक्षा से जुड़े पहलुओं में अग्रणी योगदान के लिए प्रशंसा की और मैडम राजरानी के सुखद भविष्य की कामना की।
  • बददी में नमाज पढ़ रहे दो व्यक्तियों से मारपीट व फायरिंग, घायलों को किया बददी अस्पताल में भर्ती

    बददी में नमाज पढ़ रहे दो व्यक्तियों से मारपीट व फायरिंग, घायलों को किया बददी अस्पताल में भर्ती

    मारपीट के बाद फरार हुए हमलावर सचिन बैंसल, बद्दी: भाजपा अल्पसंख्यक मोरचा के पूर्व जिला अध्यक्ष राज खान व उसके साथी रफीक के साथ तीन लोगों ने मारपीट की। जिससे वह घायल हो गए। घायल अवस्था में दोनों को बद्दी अस्पताल लाया गया जहां पर उनका उपचार किया गया। राज खान का आरोप है कि पहले एक व्यक्ति ने पिस्टल से हवा में फायर किया और उसके बाद उसके ऊपर तीनों लोग ने डंडो से मारपीट की। भुड्ड स्थित राज खान अपने कार्यलय की छत पर करीब पौने 2 बजे नमाज पढ़ रहा था। उसके साथ उसके सहयोगी रफीक भी नमाज पढ़ रहा था। इस बीच उसके कायार्लय में तीन लोग घुसे जिसमं एक नकाब पोश था। आफिस में कार्यरत एक महिला कर्मी से इन लोगों ने राज खान के बारे में पूछा। जब महिला कर्मी ने कुछ नहीं बताया को उन्होंने उसके ओर भी बुंदक तान दी। महिला ने बताया कि वह छत पर नमाज पढ़ रहे है। यह तीनों लोग छत पर गए उस समय रफीक व राज खान दोनों नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ने के बाद इन लोगों ने पूछा की राज खान कौन है। जिस पर राज खान ने बताया कि मै राज खान हूं। जिस पर तीनों ने राज खान पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए और बाद में एक युवक ने बंदूक निकाल कर राज खान की ओर फायर कर दिया लेकिन फायर राज खान से ऊपर से निकल गया। साथ में खड़ा उसका सहयोग जैसे ही उसे छुड़ाने के लिए आगे बड़ा तो उसके सिर पर वार डंडा मारा जिससे वह बुरी तरह से लहुलूहान हो गया। गोली का आवाज सुन कर भड्ड में लोग इकट्ठा हो गए। इन लोगों को आता देख कर यह तीन बुलेट पर सवार हो कर भाग गए। राज खान व रफीक को घायल अवस्था में बद्दी अस्पताल में लाया गया। रफीक के सिर में 4 टांके लगाए गए। राज खान का एक्सरे हुआ लेकिन एक्सरे में कोई फ्रैक्चर नहीं आया है। राज खान ने बताया कि तीनों लोग हाथ में डंडे लेकर आए थे। और पहले फायर कर उन्हें डराया गया और उसके बाद डंडो से उन पर वार किया। जिससे वहां पर डंडें भी टूट गए। सूचना मिलते ही बद्दी के एसपी विनोद धीमान ने घटना स्थल का दौरा किया। एएसपी अशोक वर्मा ने बताया कि पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है। घटना स्थल गोली चलने का कोई सुबूत नहीं मिला है। पुलिस इसकी जांच कर रही है।
  • मैहतपुर-बसदेहड़ा के नो पार्किंग व नो वेंडिंग ज़ोन में आंशिक संशोधन

    मैहतपुर-बसदेहड़ा के नो पार्किंग व नो वेंडिंग ज़ोन में आंशिक संशोधन

    अब सोमवार की बजाय हर शुक्रवार को पुराने स्थल पर लगेगी सब्ज़ी मंडी
     
    ऊना, सुशील पंडित: जिला प्रशासन ऊना द्वारा यातायात व्यवस्था को सुचारू, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से मेहतपुर-बसदेहड़ा क्षेत्र में नो पार्किंग एवं नो वेंडिंग ज़ोन घोषित किए थे। इस संबंध में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 एवं 117 के तहत जारी किए गए आदेशों में जिला दंडाधिकारी ऊना जतिन लाल ने आंशिक संशोधन किया है।
    जारी आदेशों के अनुसार, मैहतपुर-बसदेहड़ा में लगने वाली किसान सब्ज़ी मंडी अब सोमवार के बजाय प्रत्येक शुक्रवार को आयोजित की जाएगी। यह मंडी दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक बसदेहड़ा के ओवरहेड टैंक के समीप पुराने निर्धारित स्थल पर लगेगी। इस अवधि के दौरान संबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के दोपहिया, चारपहिया अथवा अन्य वाहनों की पार्किंग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
    जिला दंडाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों, अधिकारियों, दुकानदारों तथा आम जनता से आदेशों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करने का आग्रह किया है, ताकि क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे और आमजन की सुविधा एवं सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
  • नगर एवं ग्राम योजना विभाग ने बहडाला पंचायत घर में लगाया जागरूकता शिविर

    नगर एवं ग्राम योजना विभाग ने बहडाला पंचायत घर में लगाया जागरूकता शिविर

    नियोजित विकास व अवैध निर्माण रोकने पर दिया बल

    ऊना, सुशील पंडित : पंचायतों में सुनियोजित एवं संतुलित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उप-मण्डलीय नगर एवं ग्राम योजना कार्यालय, ऊना ने आज(शनिवार) को पंचायत घर बहडाला के सभागार में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। यह शिविर सहायक नगर योजनाकार ऊना निर्मल सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसमें विशेष क्षेत्र में शामिल पंचायतों के प्रधानों, उप-प्रधानों, पंचायत सचिवों तथा वार्ड सदस्यों ने भाग लिया।

    शिविर के दौरान निर्मल सिंह ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों को हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 तथा ऊना योजना/विशेष क्षेत्र में लागू नियमों एवं विनियमों की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने पंचायत वार्डों में आम जनता को इन प्रावधानों के प्रति जागरूक करें, ताकि क्षेत्र का सुनियोजित विकास सुनिश्चित हो सके और वर्तमान के साथ-साथ आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित एवं पर्यावरण संतुलित रह सके।
    उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों हेतु अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की गई छूट की जानकारी भी साझा की। साथ ही यह स्पष्ट किया गया कि ऊना योजना क्षेत्र में शामिल पंचायतों में यदि कोई व्यक्ति भूमि खरीदकर निर्माण करना चाहता है तो उसे नगर एवं ग्राम योजना विभाग से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 की धारा 16(सी) के प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि भूमि की बिक्री से पूर्व विभाग से प्लॉट स्वीकृत करवाना आवश्यक है तथा खरीददारों को भी केवल विभाग द्वारा स्वीकृत उप-विभाजित प्लॉट ही खरीदने चाहिए, जिससे उन्हें सुव्यवस्थित, वर्गाकार या आयताकार प्लॉट, उचित रास्ते एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

    शिविर में भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम (रेरा) के प्रावधानों की भी जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि अधिसूचित योजना क्षेत्र में 500 वर्ग मीटर भूमि पर प्लॉट अथवा 8 से अधिक अपार्टमेंट का निर्माण कर विक्रय करने के लिए रेरा के अंतर्गत पंजीकरण अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, जिला में कहीं भी 1000 वर्ग मीटर से अधिक भूमि पर प्लॉट या अपार्टमेंट के निर्माण एवं विक्रय की स्थिति में उस क्षेत्र को डीम्ड योजना क्षेत्र माना जाएगा, जहां विभागीय स्वीकृति तथा रेरा पंजीकरण आवश्यक होगा।

    निर्मल सिंह ने अवैध निर्माण से उत्पन्न होने वाली भविष्य की समस्याओं के प्रति भी जनप्रतिनिधियों को सचेत किया और बिना विभागीय स्वीकृति किसी भी प्रकार का निर्माण न करने की अपील की।
    जागरूकता शिविर में योजना अधिकारी रमेश चन्द, वरिष्ठ प्रारूपकार रवि किशोर, कनिष्ठ अभियंता राधा देवी तथा कनिष्ठ प्रारूपकार रमेश चन्द सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

  • उप मुख्यमंत्री 1 फरवरी को करेंगे 38वें मेजर छज्जू राम मेमॉरियल फुटबाल टूर्नामेंट में शिरकत

    उप मुख्यमंत्री 1 फरवरी को करेंगे 38वें मेजर छज्जू राम मेमॉरियल फुटबाल टूर्नामेंट में शिरकत

    ऊना,सुशील पंडित: उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री 1 फरवरी(रविवार) को हरोली विधानसभा क्षेत्र के तहत विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री दोहपर 2.30 के उपरांत नगनोली में 38वें मेजर छज्जू राम मेमॉरियल फुटबाल प्रतियोगिता में बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे। यह जानकारी सरकारी प्रवक्ता ने दी। उन्होंने बताया कि उप मुख्यमंत्री का रात्रि ठहराव गोंदपुर जयचंद में होगा।
  • शनिवार को वंदे भारत एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें देरी से पहुंची ऊना

    शनिवार को वंदे भारत एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें देरी से पहुंची ऊना

    ऊना/सुशील पंडित: शनिवार को देश की राजधानी दिल्ली समेत अन्य शहरों से आवागमन करने वाली रेलगाड़ियां कई घंटों की देरी से ऊना के विभिन्न स्टेशनों पर पहुंची। सबसे पहले बात करें शुक्रवार रात दिल्ली जंक्शन ( पुरानी दिल्ली) से दौलतपुर चौक के लिए रवाना हुई 14053 हिमाचल एक्सप्रेस ट्रेन की तो ये रेलगाड़ी शनिवार सुबह अपने निर्धारित समय से 58 मिनट देरी से ऊना हिमाचल स्टेशन , 55 मिनट देरी से अंब अंदौरा स्टेशन और 44 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्टेशन दौलतपुर चौक स्टेशन पहुंची। वहीं 19307 इंदौर- ऊना हिमाचल द्वि – साप्ताहिक एक्सप्रेस रेलगाड़ी अपने निर्धारित समय सुबह 08:35 बजे की बजाए 03 घंटे 08 मिनट देरी के साथ सुबह 11:43 बजे अपने गंतव्य स्टेशन ऊना हिमाचल पहुंची। वहीं 22447 नई दिल्ली- अंब अंदौरा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अपने निर्धारित से 01 घंटा 40 मिनट देरी से ऊना हिमाचल और 01 घंटा 28 मिनिट देरी से अपने गंतव्य स्टेशन अंब अंदौरा पहुंची। वहीं वापसी में 22448 अंब अंदौरा- नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अंब अंदौरा से 35 मिनट देरी से रवाना हुई।

    वहीं 19411 गांधीनगर कैपिटल- दौलतपुर चौक एक्सप्रेस ट्रेन करीब पौने दो घंटे देरी से ऊना हिमाचल स्टेशन पहुंची। वहीं पैसेंजर ट्रेनों की बात करें तो 64511 हरिद्वार- अंब अंदौरा ( वाया सरहिंद जंक्शन) 01 घंटा 55 मिनट देरी से ऊना हिमाचल स्टेशन पहुंची और 64563 रायपुर हरियाणा जंक्शन- अंब अंदौरा ( वाया चंडीगढ़ ) पैसेंजर ऊना हिमाचल 01 घंटा 25 मिनिट देरी के साथ पहुंची। वहीं शनिवार तड़के सुबह दौलतपुर चौक से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई 12058 जन शताब्दी एक्सप्रेस अपने गंतव्य स्टेशन नई दिल्ली दो घंटे पांच मिनट विलंब से पहुंची।

  • डिप्टी डायरेक्टर राकेश वालिया इंडियन एक्सीलेंस अवार्ड- 2026 से सम्मानित

    डिप्टी डायरेक्टर राकेश वालिया इंडियन एक्सीलेंस अवार्ड- 2026 से सम्मानित

    ऊना/सुशील पंडित: लाडली फाउंडेशन के राज्य अध्यक्ष शालू अख्तर, उपाध्यक्ष निर्मला राजपूत के नेतृत्व में रिजिनल वॉटर स्पोर्ट्स पोंग डैम के प्रभारी एवं एवं अटल बिहारी वाजपेई पर्वतारोहण खेल संस्थान मनाली के डिप्टी डायरेक्टर राकेश वालिया को हिमाचल के वॉटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने हेतु  इंडियन एक्सीलेंस अवॉर्ड 2026 से सम्मानित किया गया।
    लाडली फाउंडेशन,हिमाचल रेनबो स्टार क्लब एवं गोविंद सागर एडवेंचर एंड वॉटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से रिजिनल वॉटर स्पोर्ट्स पोंग डैम में कार्यक्रम आयोजित  किया गया। इस मौके पर लाडली फाउंडेशन के राज्य अध्यक्ष शालू अख्तर एवं हिमाचल रेनबो स्टार क्लब के चैयरमेन इशान अख्तर ने बताया कि  राकेश कुमार वलिया अपने विभाग से संबंधित विभिन्न वॉटर स्पोर्ट्स को हिमाचल में बढ़ावा दे रहे हैं। हिमाचल के युवाओं को स्विमिंग, कायाकिग, राफ्टिंग ड्रैगन बोट, सेलिंग इत्यादि वाटर स्पोर्ट्स में बढ़ावा देने हेतु उन्हें स्पोर्ट्स कोटे के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार में रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु हमेशा प्रयासरत रहते हैं। लाडली फाउंडेशन के राज्य अध्यक्ष शालू ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेई पर्वतारोहण खेल संस्थान में लगभग 29 वर्षों से अपने जुझारू सेवाएं देने हेतु हिमाचल रेनबो स्टार क्लब, गोविंद सागर एडवेंचर एंड वॉटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन एवं लाडली फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में राकेश वालिया को 31 जनवरी को रीजनल वाटर सेंटर पोंग डैम में इंडियन एक्सीलेंस अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया।