जालंधरः प्राइवेट स्कूलों को लेकर DC Vishesh Sarangal ने जारी किए आदेश

जालंधर, ENS: डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल ने जिले के सभी प्राइवेट प्ले स्कूलों को लेकर आदेश जारी कर दिए है। जारी आदेशों के मुताबिक सभी प्राइवेट प्ले स्कूलों को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। मामले की जानकारी देते हुए डीसी सारंगल ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा इस वर्ष 30 जुलाई को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार पंजाब राज्य नियामक दिशा-निर्देशों के तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों के प्ले स्कूलों के लिए जारी हिदायतों अनुसार रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी प्राइवेट प्ले स्कूलों को एक महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी, गांधी वनिता आश्रम, कपूरथला रोड, जालंधर से संपर्क करना होगा।

वहीं दूसरी ओर जिले में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) द्वारा बनाए जा रहे फ्लाईओवरों के एक तरफ से दूसरी तरफ तक पानी की सुचारू निकासी सुनिश्चित करने के लिए डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल ने संबंधित एसडीएम के नेतृत्व में 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। जिले की सड़कों पर वर्षा जल निकासी में सुधार को लेकर 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपी गयी है।

इस चार सदस्यीय कमेटी में एनएचएआई के परियोजना निदेशक और जल निकासी विभाग के कार्यपालक अभियंता और उपमंडल अधिकारी को शामिल किया गया है। खासकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में सड़कों पर पानी भर जाने के कारण उपायुक्त ने यह कार्रवाई की है। उपायुक्त ने कहा कि जिले में एनएचएआई द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के तहत फ्लाईओवर का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में सुचारू जल निकासी व्यवस्था होनी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये फ्लाईओवर वर्षा जल की निकासी में बाधा न डालें।

उन्होंने कहा कि यह कमेटी फील्ड में जाकर हाईवे पर निर्माणाधीन परियोजनाओं का सर्वे करेगी और 15 दिन के अंदर डिजाइन में कोई कमी हो तो उसमें सुधार के लिए विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी ताकि हाईवे पर काम किया जा सके. तुरंत। एक तरफ से दूसरी तरफ पानी की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा सकती है। उन्होंने कहा कि समिति को इस संबंध में सभी संबंधित पक्षों जैसे किसानों, ग्रामीणों और अन्य लोगों से चर्चा करने और सुझाव लेने का निर्देश दिया गया है।

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