कोर्ट ने बेटी से दुष्कर्म के मामले में पिता को दी यह सजा

नई दिल्ली : राजस्थान के उदयपुर में 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो वन कोर्ट ने पिता को जीवन की अंतिम सांस (ताउम्र) तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। इसी के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना भी भरना होगा. कोर्ट ने पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 15 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति भी जमा कराने के आदेश दिए है। जानकारी के अनुसार, 13 अगस्त 2020 को गोवर्धनविलास थाने में 8 साल की बच्ची की मां ने केस दर्ज कराया था। इसमें पीड़ित बच्ची की मां ने कहा था कि उसका पति शराब पीकर आए दिन मारपीट करता था। इससे परेशान होकर वह अपने बच्चों के साथ मायके चली गई। इसके बाद एक दिन पति मायके आ गया और रात में बच्ची को अपने साथ ऑटो में बैठाकर ले गया. करीब तीन घंटे बाद वह बच्ची लेकर लाया और बच्ची को छोड़कर चला गया।इस दौरान जब घर में देखा तो बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स से खून निकल रहा था।

इसके बाद परिजन बच्ची को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में जब डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। अस्पताल की ओर से पुलिस को सूचना दी गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शिकायत के आधार पर बच्ची के पिता के खिलाफ केस दर्ज किया। इस मामले में करीब तीन साल तक चली सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक चेतनपुरी गोस्वामी ने 26 गवाह और 47 दस्तावेज पेश किए. गवाहों के बयानों और दस्तावेजों के आधार पर पॉक्सो वन कोर्ट के पीठासीन अधिकारी भूपेंद्र कुमार सनाढ्य ने आरोपी पिता को दोषी मानते हुए अंतिम सांस तक जेल में रहने और 1 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसी के साथ पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 15 लाख रुपये की एफडी करवाने के निर्देश दिए।

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