Jalandhar News: एक्शन में आए DC Himanshu Aggarwal, 50 इमिग्रेशन फर्मों के लाइसेंस किए रद्द

जालंधर, ENS: ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल सख्त एक्शन लेते हुए कार्रवाई की है। दरअसल, अनधिकृत इमिग्रेशन फर्मों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले में 50 ऐसे व्यवसायों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। मामले की जानकारी देते हुए डीसी ने बताया कि इन फर्मों ने कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बावजूद अपने लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया था। नोटिस का जवाब न देने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस रद्द कर दिए। जिसके बाद डॉ. अग्रवाल ने कानूनी मानदंडों का पालन न करने वाली इमिग्रेशन फर्मों से लोगों की सुरक्षा के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने लोगों से केवल पंजीकृत इमिग्रेशन फर्मों से ही परामर्श करने का आग्रह किया, जिन्होंने प्रशासन से उचित लाइसेंस प्राप्त किया हो।

उन्होंने बताया कि जालंधर प्रशासन जिले में संचालित सभी इमिग्रेशन फर्मों पर लगातार नजर रखता है और बिना वैध लाइसेंस के व्यवसाय चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करता है। इस कदम का उद्देश्य इमिग्रेशन क्षेत्र में धोखाधड़ी करने वालों पर अंकुश लगाना और यह सुनिश्चित करना है कि निवासियों को वैध और पारदर्शी सेवाएं मिलें। यहां यह बताना उचित होगा कि प्रशासन ने फर्मों की ओर से अनियमितताओं के कारण कुछ और लाइसेंसों को समीक्षा के लिए रखा है। डीसी ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा तय दिशा-निर्देशों के अनुसार आने वाले दिनों में इन लाइसेंसों को रद्द भी किया जा सकता है।

इसके अलावा, डॉ. अग्रवाल ने विदेश जाने के इच्छुक लोगों से अपील की कि वे हमेशा कानूनी आव्रजन मार्ग चुनें। उन्होंने उन्हें केवल पंजीकृत आव्रजन सलाहकारों से संपर्क करने की सलाह दी, जिनकी सूची www.jalandhar.nic.in और www.emigrate.gov.in वेबसाइटों पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए, व्यक्ति प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेंट्स हेल्पलाइन 95306-41790 पर संपर्क कर सकते हैं या poechd@mea.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं। उल्लिखित वेबसाइट आव्रजन अधिनियम 1983 के तहत आव्रजन नियमों के बारे में विवरण भी प्रदान करती है, साथ ही आव्रजन से संबंधित शिकायतें दर्ज करने की सुविधा भी प्रदान करती है।

उन्होंने बताया कि जिला रोजगार और व्यवसाय ब्यूरो, जालंधर ने विदेश में रोजगार चाहने वालों के लिए प्री-डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। इच्छुक उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए http://pdot.mea.gov.in पर जा सकते हैं। पंजीकरण के लिए वे ब्यूरो की हेल्पलाइन 90569-20100 पर संपर्क कर सकते हैं या कार्य दिवसों में जिला प्रशासनिक परिसर स्थित ब्यूरो कार्यालय में आ सकते हैं।

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *