पंजाबः मुंह ढककर स्कूटर व मोटरसाइकिल चलाने पर लगा प्रतिबंध 

मोगाः जिला मोगा में आम लोगों द्वारा चेहरे ढककर स्कूटर और मोटरसाइकिल चलाए जाते हैं, जिसके कारण जिले में रोजाना चोरियां और गंभीर अपराधों में बढ़ौतरी हो रही हैं। इसलिए इन चोरियों और अपराधों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट मोगा कुलवंत सिंह ने आपराधिक संहिता की धारा 144 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोगा जिले में आम जनता द्वारा चेहरा ढककर/पीछे बैठकर स्कूटर और मोटरसाइकिल चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। कुलवंत सिंह ने कहा कि मोगा वासियों को इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना चाहिए। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश 30 नवंबर 2023 तक लागू रहेगा।

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