जालंधरः पटाखों की बिक्री को लेकर प्रशासन ने किए आदेश जारी

जालंधर, ENS: दिवाली के मद्देनजर पुलिस डिप्टी कमिशनर जगमोहन सिंह ने आपराधिक संहिता की धारा 144 के तहत आदेश दिए है कि कोई भी व्यक्ति लाइसेंस प्राप्त स्थानों को छोड़कर कहीं भी पटाखे नहीं बेच सकेगा। इसी तरह, कमिश्नरेट जालंधर की सीमा के भीतर कहीं भी बिना लाइसेंस वाली दुकानों के पटाखे नहीं बेचे जाएंगे।

डिप्टी कमिशनर पुलिस ने जारी आदेशों में यह भी कहा है कि अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे साइलेंस जोन के पास पटाखे नहीं चलाए जाएंगे। इसी के तहत सुच्ची गांव की सीमा और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और एचपीसीएल संयंत्रों के 500 गज के दायरे में पटाखे नहीं चलाए जाएंगे। जैसे कि खिलौने और इलेक्ट्रॉनिक चीजों की शक्ल वाले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध है।

लाइसेंस धारक को केवल लाइसेंस प्राप्त पटाखा फैक्ट्री या कंपनी से अनुमोदित पटाखे बेचने की अनुमति होगी, जबकि विदेशी पटाखों की अनुमति नहीं होगी। जिससे लोगों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। विदेशी पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद उसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

आदेशों के अनुसार जुड़े हुए पटाखे जैसे कि लड़ियां आदि मेनुफेक्चिंग, बिक्री और उपयोग पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध है। जिससे बड़े पैमाने पर वायु, ध्वनि प्रदूषण और ठोस अपशिष्ट की समस्या का कारण बनते हैं। लाइसेंस धारक विदेशी मूल के पटाखे न तो रखेगा, न बेचेगा और न ही प्रदर्शित करेगा।

वहीं दिवाली के दिन पटाखे फोड़ने का समय रात 8 बजे से 10 बजे तक निर्धारित है। क्रिसमस और नए साल की पूर्वसंध्या के दौरान रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक पटाखे चलाए जा सकते हैं। गुरुपर्व पर पटाखे फोड़ने का निर्धारित समय सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और रात 9 बजे से 10 बजे तक है। ये आदेश दिनांक 09.11.2023 से 08.05.2024 तक लागू रहेंगे।

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