पंजाबः फर्जी ट्रैवल एजेंटों को लेकर High Court ने सरकार से मांगा जवाब

चंडीगढ़ः पंजाब और हरियाणा में बढ़ रहे फर्जी ट्रैवल एजेंटों को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक PIL पर सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार से 12 दिसंबर तक जवाब मांगा है। ट्रैवल एजेंट के लिए पंजाब सरकार कोई रेगुलर अथॉरिटी बना रही है। हाईकोर्ट ने कहा कि अपने ट्रैवल एजेंट को रजिस्टर करने के लिए कोई कमिश्नर का गठन किया है या नहीं।

इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि अभी तक क्या फर्जी ट्रैवल एजेंट को लेकर काम हुआ है, इसका जवाब अगली तारीख में दिया जाए। दरअसल, 2017 से लेकर 2019 तक पंजाब के अंदर 2140 मामले दर्ज किए गए जो फर्जी ट्रैवल एजेंट के खिलाफ थे। वहीं हरियाणा में भी ऐसे मामले सामने आए तो इस मुद्दे को लेकर अब पंजाब सरकार से जवाब मांगा गया है जो हाईकोर्ट में 12 दिसंबर तक पंजाब सरकार को देना होगा कि वह पंजाब के अंदर ट्रैवल एजेंट की रोकथाम के लिए क्या-क्या कदम उठा रही है और क्या इस मामले पर कोई कमीशन बनाने का विचार पंजाब सरकार के अधीन है या नहीं।

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