जालंधरः रिहायशी इलाकों को लेकर DCP अकुंर गुप्ता ने किए आदेश जारी, नहीं तो होगी कार्रवाई

जालंधर, ENS: महानगर में डीसीपी लॉ एंड आर्डर अंकुर गुप्ता ने रिहायशी इलाकों में  ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए आदेश जारी कर दिए है। इस दौरान उन्होंने धारा 144 के तहत ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए कमिश्नरेट पुलिस की सीमा के अंदर रिहायशी इलाकों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हार्न बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी प्रकार साऊंड सिस्टम की आवाज 7.5 डी.बी.ए तथा लाऊड स्पीकर, पटाखों तथा शोर पैदा करने वाले उपकरणों की आवाज निर्धारित सीमा के अंदर रखने के आदेश जारी किए गए है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के संदर्भ में डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने पब्लिक स्थानों की सीमा के पास पटाखों और लाऊड स्पीकर की आवाज को 10 डी.बी.ए तक सीमित करने का आदेश जारी किए है। आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ढोल या भोंपू, कोई भी आवाज करने वाला उपकरण, साऊंड एम्पलीफायर नहीं बजा सकेगा और ये आदेश मैरिज पैलेसों और होटलों में भी लागू होंगे। इसी प्रकार, निजी साऊंड सिस्टम मालिक 7.5 डी.बी.ए से अधिक आवाज नहीं रखेंगे और इन आदेशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर साऊंड सिस्टम और उपकरण जब्त किए जा सकते है। यह आदेश 13 अप्रैल.2024 तक लागू रहेंगे।

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