16 साल के किशोर भी करा सकेंगे लिंग परिवर्तन, संसद से पारित हुआ कानून

नई दिल्ली : स्वीडन की संसद ने बुधवार को एक नए कानून को मंजूरी दे दी। इस कानून के तहत अब स्वीडन में कानूनी तौर पर लिंग परिवर्तन कराने की उम्र 18 साल से घटाकर 16 साल कर दी गई है। हालांकि 18 साल से कम उम्र के युवाओं को लिंग परिवर्तन प्रक्रिया शुरू कराने से पहले अपने परिजनों, डॉक्टर और नेशनल बोर्ड ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर की मंजूरी लेनी होगी। बुधवार को स्वीडन की संसद में इस कानून पर मतदान हुआ, जिसमें 234 सांसदों ने कानून के पक्ष में मतदान किया।

वहीं 94 सांसदों ने इसका विरोध किया और 21 सांसद मतदान से अनुपस्थित रहे। स्वीडन की सरकार के उदारवादी नेता और पार्टियां इस कानून का समर्थन कर रही हैं। वहीं कुछ ईसाई डेमोक्रेट्स इसका विरोध कर रहे हैं। स्वीडन की दक्षिणपंथी पार्टी मानी जाने वाली स्वीडन डेमोक्रेट्स ने भी कानून का विरोध किया। ये पार्टी सरकार को समर्थन दे रही है, लेकिन सरकार का हिस्सा नहीं है।

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