Jalandhar: Additional District Magistrate ने धार्मिक स्थानों को लेकर जारी किए आदेश 

जालंधर, ENS: अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट मेजर डा. अमित महाजन ने पंजाब विलेज और स्माल टाऊनज़- पैट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3 और फ़ौजदारी संहिता 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए ज़िला जालंधर की सीमा में सभी तहसीलों/ सब तहसीलों के सभी कस्बों और गांवों में ठीकरी पहरे लाने के आदेश दिए है।

 

आदेशों के अनुसार अच्छी सेहत वाले सभी बालिग़ व्यक्ति अमन कानून की स्थिति को कायम रखने के लिए हर रोज़ शाम 8 बजे से सुबह 5 बजे तक गश्त, ठीकरी पहरा/ सुरक्षा और यह ठीकरी पहरा धार्मिक स्थानों पर विशेष तौर पर लगाने के आदेश जारी किए है। 

आदेशों में यह भी कहा गया है कि हर नगर कौंसिल, नगर पंचायत और गांवों की पंचायतें उक्त एक्ट की धारा 4(1) की पूरी तरजमानी करते अपने कार्य क्षेत्र में उक्त ड्यूटी करवाएंगी और ड्यूटी देने वाले व्यक्तियों की आगामी सूचना सबंधित मुख्य थाना अधिकारी को करेंगी। यह आदेश 30-09-2024 तक लागू रहेगा।

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