बड़ी खबरः SC कोर्ट से मिली Arvind Kejriwal को जमानत, लेकिन जेल से अभी नहीं आएंगे बाहर

नई दिल्लीः दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है, लेकिन वो जेल में ही रहेंगे क्योंकि ये राहत ईडी के मामले में मिली है। AAP के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े हुए भ्रष्टाचार के मामले में 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 3 जजों वाली बेंच को भेज दिया है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी।

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। दरअसल, दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर पर फैसले के वक्त केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी के वकील एसजी तुषार मेहता अदालत में मौजूद थे। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 3 सवाल तय किए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच के समक्ष भेज दिया।

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