इस मामले में पूर्व PM को Court से मिली बड़ी राहत

लाहौरः पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को इद्दत मामले में बरी कर दिया गया है। इस्लामाबाद जिला कोर्ट ने उनकी रिहाई का आदेश सुनाया है। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट डॉन की रिपोर्ट के अनुसार इमरान खान ने लगभग अपना एक साल अलग-अलग मामलों की वजह से जेल में बिताया है।

इमरान खान (71 वर्ष) और उनकी पत्नी बुशरा खान को फरवरी 2024 में पाकिस्तान आम चुनाव से कुछ दिन पहले सात साल की सजा सुनाई गई थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान अभी जेल में ही बंद रहेंगे, क्योंकि इसी सप्ताह एक अदालत ने मई 2023 में समर्थकों की ओर से दंगा भड़काने के आरोपों को लेकर उनकी जमानत रद्द कर दी थी।

इमरान खान कई मामले जल रहे हैं, इस वजह से वह अभी सलाखों के पीछे हैं। इस्लाम में, तलाक या पति की मृत्यु के बाद चार महीने से पहले कोई महिला दोबारा शादी नहीं कर सकती। इमरान खान के मामले में उनकी पत्नी बुशरा के पूर्व पति मनेका ने कोर्ट में याचिका लगाई थी।

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