Punjab: Jagdish Bhola मामले में कोर्ट का आया बयान

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चंडीगढ़ः मोहाली की सीबीआई कोर्ट में आज अर्जुन अवॉर्डी पहलवान रुस्तम-ए-हिंद और पंजाब पुलिस के बर्खास्त डीएसपी जगदीश सिंह भोला ड्रग्स केस को लेकर सुनवाई हुई। हालांकि इस सुनवाई को लेकर कहा जा रहा था कि कोर्ट कोई बड़ा फैसला सुना सकता है। लेकिन आज सुनवाई के बाद माननीय जज ने अगली तारीख 26 जुलाई तय कर दी है।

बता दें भोला ड्रग का यह मामला नवबंर 2013 का है। 2013 में इस केस के दौरान करोड़ों की ड्रग्स का खुलासा हुआ था। हालांकि इस ड्रग तस्करी मामले में भोला समेत 25 लोगों को सजा सुनाई जा चुकी है। बता दें कि जगदीश सिंह भोला को पहली बार नवंबर 2023 में गिरफ्तार किया गया था और बाद में ईडी ने उसे हिरासत में ले लिया था। ड्रग मामलों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में उससे पूछताछ की गई थी। भोला को मोहाली की सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने ड्रग्स के तीन मामलों में 24 साल की सजा सुनाई थी।

ईडी ने जब मामले की जांच शुरू की तो पता चला था कि इस केस में शामिल आरोपियों ने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई हुई है। जबकि इन लोगों ने इनकम टैक्स तक नहीं भरा था। वहीं, उनकी आमदन से आय बहुत अधिक है। इससे साफ हो गया था कि उक्त लोग किसी अन्य कारोबार में शामिल थे। इसके बाद ईडी ने आरोपियों की प्रॉपर्टी काे अटैच किया था।

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