बाइक के पिछली सीट पर बैठे शख्स को बात करने पर लगेगा जुर्माना!

नई दिल्लीः सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से एक कदम उठाते हुए, केरल मोटर वाहन विभाग (एमवीडी) ने बाइक राइडर्स को टारगेट करते हुए एक नया नियम पेश किया है। जिसके मुताबिक अब बाइक की पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति से बातचीत करना दंडनीय है। इस निर्देश का उल्लंघन करने पर विशिष्ट दंड का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इसका उद्देश्य स्पष्ट है कि इससे बाइक राइडर का ध्यान ना भटके और रोड एक्सीडेंट में कमी लाई जा सके।

निर्देश के अनुसार, राइडर से बात करते समय राइडर्स के फोकस में कमी आ सकती है, जिससे निर्णय लेने में बाधा आ सकती है और रिस्पॉन्स टाइम में देरी हो सकती है। यह ध्यान भटकाने वाली बात सड़क की गंभीर स्थितियों और यातायात परिदृश्यों से ध्यान भटका सकती है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि संयुक्त परिवहन आयुक्त ने आरटीओ से इस व्यवहार के किसी भी मामले के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया। हालांकि, अधिकारी अब इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि इस निर्देश को कैसे लागू किया जाएगा।

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