पत्नी-बेटी के कत्ल मामले में शख्स को आजीवन कारावास की सजा

सीवानः पत्नी एवं बेटी की हत्या करने के एक मामले में सीवान जिले की अदालत ने एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने 30 जुलाई को सुनवाई पूरी कर आरोपी शशिकांत यादव उर्फ राजू को इस दोहरे हत्याकांड में दोषी करार दिया था।

न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तडवां निवासी शशिकांत यादव उर्फ राजू पुत्र नहीं होने से अपनी पत्नी रीना देवी से नाराज चल रहा था। नाराजगी इस कदर थी कि 15 फरवरी 2021 की रात 11:30 बजे शशिकांत उर्फ राजू लोहे की रॉड से पत्नी रीना देवी को पीट रहा था। मारपीट की आवाज सुनकर घर में सो रही शशिकांत की दोनों बेटियां चिल्लाने लगी और मां को बचाने के लिए आगे बढ़ी। गुस्से में पिता ने बेटी निक्की और सोनी कुमारी की भी पिटाई कर दी। घटना में मां रीना देवी की मौके पर ही मौत हो गई जबकि घायल दोनों बेटियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।

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