Punjab: चुनावों के दौरान सिग्रेट, बीड़ी और तम्बाकू के सेवन पर रहेंगी पाबंदी

चंडीगढ़ : पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने लोक सभा मतदान 2024 के मद्देनजर राज्य के सभी पोलिंग बूथों को तम्बाकू-रहित घोषित किया है। उन्होंने कहा कि सभी पोलिंग बूथों पर सिग्रेट, बीड़ी और अन्य तम्बाकू उत्पादों के सेवन पर सख्त पाबंदी होगी। उन्होंने बताया कि पोलिंग बूथों पर तम्बाकू के सेवन पर लगाई गई इस पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए हर पोलिंग बूथ के प्रीजाईडिंग अफसर को नोडल अफ़सर के तौर पर नियुक्त किया गया है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि यह महत्वपूर्ण कदम सेहतमंद जीवनशैली को उत्साहित करने के साथ-साथ वोटरों के लिए सुरक्षित और रचनात्मक माहौल यकीनी बनाने के लिए दफ़्तर, मुख्य निर्वाच अधिकारी की वचनबद्धता को उजागर करता है। उन्होंने बताया कि पोलिंग बूथों को तम्बाकू-रहित क्षेत्र घोषित करने का मंतव्य तम्बाकू का सेवन न करने वालों को इसके धुओं के संपर्क से बचाना और लोगों को तंदरुस्त सेहत के प्रति उत्साहित करना है।

उन्होंने कहा कि यह पहलकदमी तम्बाकू के प्रयोग को घटाने और इसके सेवन के साथ होने वाली बीमारियों जैसे कैंसर, दिल की बीमारियां, फेफड़ों के गंभीर रोग और अंधेपन आदि पर काबू पाने के लिए चलाईं जा रही व्यापक जन स्वास्थ्य मुहिमों और कानूनी और अन्य स्तरों पर किये जा रहे यत्नों का भी हिस्सा है।

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