पतंग उड़ाने पर हो सकती है सज़ा, लगेगा भारी जुर्माना

लाहौर: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से एक बड़ी खबर सामने आई है। वहां की सरकार ने पतंगबाज़ी करने वालों के खिलाफ कड़े कानून लागू कर दिए हैं। अब पतंग बनाने और उड़ाने को गैर-जमानती अपराध घोषित किया गया है। संशोधित एक्ट 2007 के तहत, पतंग उड़ाने के लिए धातु के धागे, तारों और स्पाइक्ड धागों के उत्पादन, उपयोग और वितरण को भी अपराध माना जाएगा।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तान की पंजाब प्रांत में नए नियम के तहत पतंग उड़ाने में इस्तेमाल होने वाले धातु के धागों, तारों और तीखे धागों के उत्पादन को भी दंडनीय मानते माया गया है, यदि कोई व्यक्ति पतंग उड़ाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे 3 से 5 साल की कैद, 20 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।

 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *