अगले महीने से लागू होंगे 3 नए नियम, Bank खाते होंगे प्रभावित

नई दिल्ली: पब्लिक प्रोविडेंट फंड को लकेर भारत सरकार ने तीन महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। यह बदलाव 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें नाबालिगों, एक से अधिक खातों, और एनआरआई खाताधारकों के लिए नए नियम शामिल हैं।

इन नए नियम के तहत, यदि PPF खाता नाबालिग के नाम से खोला गया है, तो खाते पर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट ब्याज का भुगतान तब तक किया जाएगा जब तक कि नाबालिग 18 वर्ष का नहीं हो जाता। इसके साथ ही यदि किसी व्यक्ति के नाम पर एक से अधिक PPF खाते हैं, तो ब्याज केवल प्राइमरी खाते पर ही मिलेगा, बशर्ते कि जमा राशि हर वर्ष के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा के भीतर हो। इन नए नियमों के अनुसार 1 अक्टूबर 2024 से एनआरआई द्वारा खोले गए ऐसे खातों पर शून्य ब्याज दर लागू होगी।

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