WFI के पूर्व अध्यक्ष Brij Bhushan को अदालत से मिली बड़ी राहत, जानें मामला

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख और भाजपा के नेता बृजभूषण शरण सिंह को एक साल के लिए पासपोर्ट का नवीनीकरण कराने की अनुमति दे दी।अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने बृजभूषण की याचिका पर यह आदेश पारित किया और एक शिकायतकर्ता को 14 नवंबर को मामले में बयान दर्ज कराने के लिए पेश होने का निर्देश दिया। अदालत ने बृजभूषण के खिलाफ 21 मई को यौन उत्पीड़न और बलपूर्वक महिलाओं का शील भंग करने के आरोप तय किए थे।

बृजभूषण ने आरोप स्वीकार करने से इनकार करते हुए मुकदमे का सामना करने का फैसला किया था। बृजभूषण और मामले में सह-आरोपी डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय किया गया था।

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