Punjab News: Airport Authority ने सिख यात्रियों के कृपाण ले जाने को लेकर आदेश किए जारी

अमृतसरः देशभर के एयरपोर्ट्स पर सिख कर्मचारियों को कृपाण पहनने लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार सिख कर्मचारियों को कृपाण पहनने की अनुमति नहीं देने के फैसले पर विवाद उठ गया है। हाल ही में द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन ने यह निर्देश जारी किया कि एयरपोर्ट्स पर कार्यरत सभी सिख कर्मचारियों को सुरक्षा के मद्देनजर अपनी कृपाण नहीं पहननी होगी। यह आदेश सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है।

एयरपोर्ट अथॉरिटी को इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से आया एक नोटिफिकेशन जिसमें लिखा है कि घरेलू टर्मिनलों से संचालित होने वाली पूरी तरह से घरेलू उड़ानों के घरेलू मार्गों पर सिख यात्री (किसी भी इकाई के कर्मचारियों के लिए अनुमति नहीं) द्वारा कृपाण ले जाने की अनुमति है। हालाँकि, कृपाण का ब्लेड 15.24 सेमी (6 इंच) से अधिक नहीं होना चाहिए और कृपाण की कुल लंबाई 22.86 सेमी (9 इंच) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

श्री दमदमा साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने इस निर्णय की आलोचना करते हुए इसे धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के रूप में देखा है। उन्होंने कहा कि सिख धर्म में कृपाण एक पवित्र प्रतीक है और इसे धारण करना एक धार्मिक अधिकार है। ज्ञानी हरप्रीत सिंह के अनुसार, इस तरह के आदेश पहले भी जारी किए जाते रहे हैं, जो सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं। उन्होंने कहा कि एविएशन अथॉरिटी द्वारा सिखों को कृपाण न पहन कर ड्यूटी करने के आदेश को भी गलत है।

 

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