Cold Drinks, Cigarettes और Tobacco पर GST दरें बढ़ाने की तैयारी में सरकार

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नई दिल्लीः तंबाकू और सिगरेट जैसी लग्जरी प्रोडक्ट्स पर सरकार जीएसटी दरें बढ़ाने जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने पर गठित मंत्री समूह ने कर दरों पर अंतिम निर्णय करने वाली जीएसटी काउंसिल को अब तक अपनी सिफारिशें नहीं सौंपी हैं। सीबीआईसी ने एक पोस्ट में कहा कि वित्त मंत्री की अगुवाई वाली जीएसटी काउंसिल ने अभी तक जीएसटी दर में किसी भी बदलाव पर चर्चा नहीं की है और मंत्रियों का समूह (जीओएम) सिर्फ ‘सिफारिशें करने वाला’ निकाय है।

मंत्री समूह ने कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट, तंबाकू और उससे बने उत्पादों जैसे हानिकारक उत्पादों पर कर की दर को मौजूदा 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने का सुझाव दिया है। वर्तमान में, जीएसटी एक चार-स्तरीय कर संरचना है जिसमें पांच, 12, 18 और 28 प्रतिशत के स्लैब हैं। सीबीआईसी ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने अभी तक जीएसटी दर में किसी भी बदलाव पर विचार-विमर्श नहीं किया है। दरअसल जीओएम को अभी अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देना है और परिषद के समक्ष रखना है।

इस बीच, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पोस्ट में कहा कि सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की भागीदारी वाली जीएसटी परिषद की अगली बैठक में सिफारिशों पर विचार किया जाएगा।जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी दर को तर्कसंगत बनाने के बारे में विचार करने के लिए एक मंत्री समूह का गठन किया था। इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक एवं केरल के मंत्री शामिल हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उसके प्रमुख हैं।

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