नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के सरकारी कॉलेजों में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी है। इसके साथ ही अगले 6 महीने में नई भर्तियां करने के आदेश जारी किए हैं। बता दें कि पिछले साल पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पिछले साल भर्ती को मंजूरी दे दी थी और इस फैसले के खिलाफ कई अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज यह फैसला सुनाया और हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया।
Punjab News: 1158 असिस्टेंट प्रोफेसरों को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की भर्ती

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