CBSE ने स्कूलों को जारी किए निर्देश, विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर नियमों में किया बदलाव

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नई दिल्ली: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेंकेडरी एजूकेशन (सीबीएसई) ने स्कूलों को लेकर निर्देश जारी किए है। जारी निर्देशों के अनुसार सीबीएसई ने बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा निर्णय लिया है। आदेशों के अनुसार सीबीएसई बोर्ड ने निर्देश देते हुए कहा कि है कि सभी स्कूलों को ऑडियो-विजुअल सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है। ऐसे में अब सीबीएसई बोर्ड के सभी विद्यालयों की एंट्री-एक्जिट गेट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसी के साथ विद्यालयों के लैब और क्लासरूम को भी सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जाए।

यहीं नहीं इन सीसीटीवी कैमरों की 15 दिन की रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखा जाए। सीबीएसई बोर्ड ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सीबीएसई के नए नियम के मुताबिक अब सभी विद्यालयों में हाई-रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरों लगाना अनिवार्य होगा। इन सभी कैमरों में रियल टाइम ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग भी जरूरी कर दी गयी है। सीबीएसई बोर्ड के नये नियम के मुताबिक सभी विद्यालयों के वॉशरूम और टॉयलेट को छोड़कर चप्पे-चप्पे पर ‘तीसरी नजर’ की निगरानी रहेगी।

स्कूल के सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, लॉबी, क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी, कैंटीन, कॉरिडोर, सीढ़ियों, स्टोर रूम, प्लेग्राउंड और अन्य जगहों पर भी सीसीटीवी कैमरे लगवाये जाएं। सीबीएसई ने यह निर्णय बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत लिया है। बोर्ड ने अपने नये नियम में यह स्पष्ट कर दिया है कि सभी जगहों पर लगने वाले कैमरे पूरी तरह से कार्यशील होने चाहिए। इसके साथ ही कैमरों की रियल टाइम निगरानी की जानी चाहिए। सीबीएसई बोर्ड ने सभी स्कूलों को निर्देश दिये हैं कि जल्द से जल्द इस निर्देश का पालन किया जाए। अगर किसी भी विद्यालय ने नियमों की अनदेखी की तो फिर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

 

 

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