सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य, 31 अगस्त तक पूर्ण कराएं प्रक्रिया

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ऊना/सुशील पंडित: यदि आप हिमाचल सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थी हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारकों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य कर दी है। सभी पेंशनधारकों को 31 अगस्त तक ई-केवाईसी करवाना आवश्यक होगा।

जिला कल्याण अधिकारी ऊना, आवास पंडित ने बताया कि ई-केवाईसी की सुविधा जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर विभाग द्वारा तैयार मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई है। इस प्रक्रिया के लिए लाभार्थियों को आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, पंचायत सचिव अथवा नगर निगम या स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड अथवा पैन कार्ड या 10वीं का प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की प्रति साथ लाना आवश्यक है। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद पेंशन सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा होगी।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में कुल 8.3 लाख पेंशनधारक हैं, जिनमें से 70,096 ऊना जिले से संबंधित हैं। इनमें वृद्धावस्था, विधवा तथा विकलांग आदि पेंशनधारक शामिल हैं। जिला कल्याण अधिकारी ने स्पष्ट किया कि नई ई-केवाईसी प्रणाली से पेंशन वितरण प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी, सरल तथा समयबद्ध बनेगी। इससे पेंशन समय पर सीधे खातों में पहुंचेगी और किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी।

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