चंडीगढ़ः मोगा के बेअदबी केस की सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। दरअसल, चंडीगढ़ में बेअदबी के केस करवाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत ने आदेश दिया है कि फिलहाल स्थिति ज्यों की त्यों रखी जाए। हाईकोर्ट ने पंजाब का माहौल ठीक ना बताते हुए बेअदबी से जुड़े 6 केस ट्रांसफर किए थे, जिसमें मोगा का केस भी शामिल है। इस मामले को लेकर गुरसेवक सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। एचएस फूलका ने बताया कि हाईकोर्ट ने 17 मार्च 2025 को कहा था कि पंजाब का माहौल ठीक नहीं है।
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https://encounternewspaper.com/india/supreme-court-adjourns-hearing-of-moga-sacrilege-case/
इसी आधार पर 6 केस ट्रांसफर कर दिए गए थे। मोगा के रहने वाले गुरसेवक सिंह ने हिम्मत दिखाकर इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। पंजाब के कुल 6 केसों में बठिंडा, फरीदकोट और मोगा के मामले शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। अब यह तय होगा कि केस की सुनवाई मोगा में होगी या चंडीगढ़ में होगी। शिकायतकर्ता के मुताबिक आरोपी पंजाब में ही रहते हैं और वहीं समागम भी करते हैं।
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https://encounternews.in/india/supreme-court-urges-caution-in-hearing-challenges-to-hindu-succession-act/
केस की सुनवाई होते ही माहौल बिगड़ जाता है और शिकायतकर्ता को चंडीगढ़ आना पड़ता है। फूलका ने कहा कि वह सरकार को पत्र लिखेंगे और मांग करेंगे कि इस केस पर सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाले और साफ करे कि पंजाब का माहौल खराब नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि अन्य केसों को भी शिफ्ट होने से रोका जा सके। वहीं, लोगों से अपील की गई कि वे भी इस मामले में सरकार पर दबाव बनाएं।

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