जहरीले तत्व की पुष्टि के बाद दिल्ली सरकार की सख्ती, Coldriff कफ सिरप पर लगाया बैन

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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने कोल्ड्रिफ पर तत्काल प्रभाव के साथ बैन लगा दिया है। यह फैसला मध्य प्रदेश में 20 बच्चों की मौत के बाद लिया गया है। ड्रग टेस्टिंग लैब मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में इस सिरप में खतरनाक रासायनित तत्व डाइएथलिन ग्लाइकोल मिला है जो सेहत के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है। रिपोर्ट में इसको मानक गुणवत्ता से बाहर घोषित किया गया है। सरकार ने लोगों से यह अपील भी की है कि वे इस दवाई का इस्तेमाल यदि कर रहे हैं तो तुरंत बंद कर दें। इसको बाजार से खरीदने और बेचने से भी परहेज करें।

रोक लगाने के दिए निर्देश

दिल्ली सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग की ओर से 10 अक्टूबर को एक आदेश जारी किया गया है। आदेश में उन्होंने यह साफ कहा कि कोल्ड्रिफ असुरक्षित है ऐसे में इस पर रोक लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं। आदेश के अनुसार, यह सिरप तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले स्थित स्रेसन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर कंपनी के द्वारा बनाया गया था। मध्य प्रदेश के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन की सरकारी प्रयोगशाला की रिपोर्ट संख्या 68N में इस सिरप के बैच नंबर SR-13 में मानक से ज्यादा डाइएथिलीन ग्लोइकल मौजूद है। यह रासायनिक पदार्थ गुर्दे, लीवर और तंत्रिका तंत्र को गंभीर तौर पर प्रभावित कर सकते हैं।

कफ सिरप न करें इस्तेमाल

जांच रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह सिरप मई 2025 में बनाया गया था। इसकी एक्सपायरी अप्रैल 2027 की है। इसमें पैरासिटामोल, फिनाइलएफ्रिन, हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरफेनिरामाइन मेलीएट जैसे घटक मौजूद हैं परंतु इसमें डाइएथिलीन ग्लाइकोल की ज्यादा मात्रा होने के कारण यह काफी जहरीला हो गया है। इसी वजह से सरकार की ओर से इस दवाई को इस्तेमाल न करने की सख्त हिदायत दी है। औषधि नियंत्रण विभाग ने सभी दवाईयों के विक्रेता, वितरकों और अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि वे कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री, खरीद और वितरण पर तुरंत रोक लगा दें। विभाग की ओर से आम जनता को इस सिरप का सेवन न करने के लिए कहा है। सरकार का कहना है कि यह कदम लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए उठाया गया है। ऐसे में इसका सख्ती से पालन न करने और किसी भी तरह का प्रचार न करने की अपील की गई है।

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