शिकायत के अनुसार कारोबारी को गोल्डी बराड़ ने फोन किया था और बिश्नोई के नाम पर 50 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। साथ ही मांग पूरी न होने पर कारोबारी के परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। केस दर्ज होने के बाद साल 2022 में जब लॉरेंस बिश्नोई को एक केस के सिलसिले में पंजाब लाया गया था। तब फरीदकोट पुलिस ने भी लॉरेंस को इस मामले में गिरफ्तार कर फरीदकोट कोर्ट में पेश किया था। बाद में उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेशी जारी रही। इस संबंध में लॉरेंस बिश्नोई के वकील अमित मित्तल ने बताया कि इस केस में अदालत ने हमारी दलीलों से सहमत होते हुए लॉरेंस बिश्नोई को बरी करने का आदेश दिया है।Punjab News: इस मामले में Court ने गैंगस्टर Lawrence Bishnoi को किया बरी, देखें वीडियोhttps://t.co/PHqrkQspSb#ShameOnYouStalin #MahakumbhStampede #SalmanKhan pic.twitter.com/zMMm48IIzw
— Encounter India (@Encounter_India) January 29, 2025
Punjab News: इस मामले में Court ने गैंगस्टर Lawrence Bishnoi को किया बरी, देखें वीडियो

फरीदकोटः गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई को लेकर कोर्ट में आज सुनवाई हुई। वहीं इस मामले में जेएमआईसी एस सोही की कोर्ट ने कोटकपूरा के एक कपड़ा कारोबारी से व्हाट्सएप कॉल से 50 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। जबकि इस केस में उसका करीबी साथी गोल्डी बराड़ भगौड़ा है। दोनों के खिलाफ 19 जुलाई 2021 में कोटकपूरा के कपड़ा कारोबारी की शिकायत पर थाना सिटी कोटकपूरा में केस दर्ज हुआ था।
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