Punjab News: मेयर चुनाव को रद्द करने की याचिका को लेकर Highcourt का आया बयान

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अमृतसरः नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। कांग्रेस के विकास सोनी द्वारा दायर की गई इस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल, हाईकोर्ट का कहना है कि याचिका मेंटेनेबल नहीं है, आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने चुनावी याचिका दाखिल कर सकते हैं।

विकास सोनी ने याचिका में कहा था कि सदन में उनकी पार्टी सबसे अधिक 40 सीटों पर जीती थी, बावजूद इसके सत्तारूढ़ पार्टी ने बिना कोई चुनाव करवाए ही मेयर का चयन कर लिया। इसके खिलाफ कांग्रेसी पार्षदों ने आवाज भी उठाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लिहाजा अब इस चुनाव को रद्द करते हुए नए सिरे से किसी रिटायर्ड जज की निगरानी में चुनाव करवाया जा रहा है। साथ ही 28 जनवरी को हुए चुनाव की वीडियोग्राफी करवाए जाने के हाईकोर्ट के आदेशों के तहत उस दिन का पूरा रिकॉर्ड हाईकोर्ट में पेश किए जाने के आदेश देने की मांग की गई थी।

दरअसल, नगर निगम की सोमवार को पहली मीटिंग के दौरान आप पार्टी की ओर से जितेंद्र सिंह मोती भाटिया को मेयर घोषित किया गया था। इस दौरान पार्षद प्रियंका शर्मा को सीनियर डिप्टी मेयर और अनिता को डिप्टी मेयर घोषित किया गया था। इसके बाद कांग्रेस पंजाब प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की अगुवाई में कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए और धरना लगा दिया था। 36 दिन पहले हुए चुनाव में 40 सीट लेकर कांग्रेस पहले नंबर पर रही थी। पार्टी ने एक आजाद पार्षद को भी अपने साथ जोड़ लिया है। वहीं आप पार्टी ने आजाद पार्षदों के अलावा भाजपा के 2 पार्षदों को अपने साथ जोड़कर 40 का आंकड़ा छू लिया था।

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