Punjab News: कैबिनेट बैठक में CM Mann ने लिए अहम फैसले, देखें Live

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21 मीटर ऊंची इमारत के लिए स्व-प्रमाणीकरन के माध्यम से होगा नक्शा पास, बनेंगा 100 बिस्तरों वाला ESI अस्पताल

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि पंजाब यूनिफाइड बिल्डिंग रूल्स को मंजूरी दे दी गई है, जिससे स्थानीय अधिकारियों द्वारा इमारतों की मंजूरी लेने और लागू करने में आने वाली परेशानियां आसान होंगी। इमारत की ऊँचाई सीमा 15 मीटर से बढ़ाकर 21 मीटर कर दी गई है, और स्वयं-प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी। लोगों को अपने निर्माण कार्यों की मंजूरी दिलाने के लिए पहले संघर्ष करना पड़ता था, जिसमें अक्सर भ्रष्टाचार शामिल रहता था, जिसे अब कम किया जाएगा। जमीन कवरेज सीमा 100 मीटर तक बढ़ा दी गई है, और पार्किंग पर पाबंदियों में ढील दी गई है। लुधियाना में एक उप-तहसील बनाने की मंजूरी दी गई है, जिसमें लुधियाना उत्तर, चार पटवारी सेक्टर, एक कानूनी सेक्टर और लगभग आठ गाँव शामिल होंगे। वहां एक उप-तहसीलदार नियुक्त किया जाएगा। बर्नाला नगर काउंसिल को नगर निगम में अपग्रेड किया गया है। इस क्षेत्र में बड़ी आबादी, उच्च GST संग्रह और एक बड़ा औद्योगिक आधार है, और स्थानीय आबादी की तरफ से इसकी काफी माँग थी। पंजाब स्पोर्ट्स काउंसिल के लिए 14A और 80C समूह की पदस्थापना की गई है, जिनमें कुल 100 खेल संबंधी पद शामिल हैं, जिनमें डॉक्टर और अन्य स्टाफ़ शामिल होंगे, जिन्हें 3 साल की अवधि के ठेकों पर रखा जाएगा। खेलों के लिए मुख्यतः पटियाला, फरीਦकोट, जालंधर, अंमृतसर और हुशियारपुर जैसे जिले शामिल होंगे, जहाँ खेल स्टाफ उपलब्ध है। डेरेबसी में 100 बिस्तरों वाले ईएसआई अस्पताल खोलने की मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार इसे बनाएगी, पर राज्य को इसके लिए 4 एकड़ जमीन प्रदान करनी होगी। सीएम मान ने कहा कि नशा मुक्ति केंद्रों के नियमों पर काम किया गया है, जिसमें मरीजों की संख्या 5 तक सीमित की जाएगी, बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा और दवाइयों की भी जांच होगी। यह खरड़ लैब से संचालित किया जाएगा। निजी लोगों द्वारा चलाए जा रहे सभी 140 पुनर्वास केंद्रों को, इन केंद्रों को मजबूत करके, ओटी क्लीनिकों को भी इसमें शामिल किया जाएगा क्योंकि हिंसा की कई शिकायतें भी मिली थीं; सभी रिपोर्टें प्राप्त करने के बाद नियम बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग जगत ने मांग की थी कि बैंकिंग में कैम्पिंग 5 लाख रुपये में होती है, जबकि रजिस्ट्रेशन 1 हजार रुपये में होता है। इन सभी निर्णयों के लिए मंत्रियों की एक उप-समिति बनाई गई थी, जिसमें सभी निर्णय लेने के बाद आज कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है।

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