नगर निगम क्षेत्र ऊना में बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर होगी कड़ी कार्रवाई

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तम्बाकू उत्पादों की बिक्री करने वाले व्यवसायी 10 नवम्बर तक नगर निगम कार्यालय में करें लाइसेंस के लिए आवेदन: संयुक्त आयुक्त मनोज कुमार

ऊना/सुशील पंडित: नगर निगम ऊना ने तंबाकू उत्पादों की बिक्री से संबंधित नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक विशेष जागरूकता एवं जांच अभियान प्रारंभ किया है। संयुक्त आयुक्त मनोज कुमार ने अपील की है कि सभी दुकानदार जो तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा अथवा अन्य निकोटीन उत्पादों की बिक्री करते हैं, वे यह सुनिश्चित करें कि उनके पास नगर निगम द्वारा जारी वैध व्यावसायिक लाइसेंस हो।

उन्होंने बताया कि जिन दुकानदारों के पास वर्तमान में लाइसेंस नहीं है, वे 10 नवम्बर, 2025 तक नगर निगम कार्यालय में आवेदन कर आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर लें। आवेदन हेतु प्रार्थना-पत्र का प्रारूप नगर निगम कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि बिना लाइसेंस तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा या अन्य निकोटीन उत्पादों की बिक्री दण्डनीय अपराध है, जिसके लिए संबंधित दुकानदार पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त खुले सिगरेट या बीड़ी बेचने पर 15,000 रुपये तक का जुर्माना निर्धारित किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि स्कूलों, कॉलेजों और धार्मिक स्थलों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित है। इस नियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

संयुक्त आयुक्त ने कहा कि यह कदम युवाओं एवं बच्चों को तंबाकू सेवन से दूर रखने तथा नगर निगम क्षेत्र को स्वच्छ और तंबाकू-मुक्त बनाए रखने की दिशा में उठाया गया है। मनोज कुमार ने नगर निगम क्षेत्र के सभी संबंधित व्यवसायियों से आग्रह किया है कि वे समय पर अपने लाइसेंस बनवाकर नगर निगम के नियमों के पालन में सहयोग करें, ताकि ऊना नगर को तंबाकू-मुक्त नगर बनाने के लक्ष्य को साकार किया जा सके।

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