Punjab News: MLA लालपुरा को कोर्ट से लगा बड़ा झटका, क्या रद्द होगी सदस्यता

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चंडीगढ़ः खडूर साहिब से विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, विधायक के केस को लेकर आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जहां हाईकोर्ट ने युवती से छेड़छाड़ मामले में 4 साल कैद की सुनाई गई सजा को लेकर विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को राहत नहीं दी है। लालपुरा की तरफ से ही हाईकोर्ट में निचली अदालत द्वारा छेड़छाड़ केस में सुनाई गई 4 साल की सजा में राहत देने की मांग की गई थी।

मगर, हाईकोर्ट ने दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सजा पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। खडूर साहिब से विधायक लालपुरा को 2013 के छेड़छाड़ के एक मामले में दोषी ठहराया गया था। तरनतारन की अदालत ने सितंबर में उन्हें 4 साल की सजा सुनाई थी। 2 माह पहले मनजिंदर सिंह लालपुरा समेत 12 लोगों को मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार दिया गया था। इसी के साथ पुलिस ने विधायक समेत 7 को गिरफ्तार कर लिया था।

इसके बाद 12 सितंबर को सुनवाई करते हुए विधायक को चार साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्होंने सजा निलंबित करने की गुहार हाई कोर्ट में लगाई थी, जिसे आज अदालत ने खारिज कर दिया। वहीं अब हाईकोर्ट की ओर से राहत न मिलने के बाद अब बड़ा सवाल यह है कि क्या लालपुरा की विधायकी खतरे में पड़ सकती है? नियमों के अनुसार, 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर विधायक या सांसद की सदस्यता रद्द हो सकती है। ऐसे में लालपुरा पर खतरा और बढ़ गया है।

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