मनिंदरजीत सिंह बेदी को हाईकोर्ट ने सीनियर एडवोकेट के रूप में किया नामित

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज एडवोकेट जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामजद किया गया है। इस संबंध में अदालत की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 16(2) के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना जारी होने की तारीख से मनिंदरजीत सिंह बेदी को इस पद पर नामजद किया गया है। एडवोकेट जनरल बेदी बठिंडा जिले के फूल शहर से संबंध रखते हैं। उन्होंने वर्ष 2005 में पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला से कानून में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और अपने चाचा के मार्गदर्शन में रामपुरा फूल में प्रैक्टिस शुरू करते हुए कानूनी क्षेत्र में अपना सफर आरंभ किया।

वर्ष 2009 में वे चंडीगढ़ आ गए और संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी, सेवा, राजस्व तथा कॉर्पोरेट मामलों में प्रैक्टिस शुरू की। उनके कार्यकाल में पी.एस.पी.सी.एल., पी.टी.यू., यू.एल.बी. तथा पनग्रेन जैसी प्रमुख राज्य संस्थाओं के लिए पैनल वकील के रूप में सेवाएं देना शामिल रहा है। उन्होंने जुलाई 2023 से मार्च 2025 तक पंजाब के अतिरिक्त एडवोकेट जनरल के रूप में सेवा निभाते हुए उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में प्रदेश की ओर से पक्ष रखा। इसी वर्ष मार्च, 2025 में उन्होंने पंजाब के एडवोकेट जनरल का पदभार संभाला था।

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