ऊना जिले में और कड़ी होगी रात्रिकालीन पेट्रोलिंग, डीसी जतिन लाल ने जारी किए कड़े आदेश

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ऊना/सुशील पंडित:ऊना जिले में रात्रिकालीन पेट्रोलिंग को और कड़ा कर दिया गया है। इसे लेकर ज़िला मजिस्ट्रेट ऊना जतिन लाल ने आदेश जारी किए हैं। यह  आदेश जिला में रात्रिकालीन समय में असामाजिक तत्वों, अवैध हथियारों और प्रतिबंधित सामग्री की किसी भी प्रकार की संभावित आवाजाही को रोकने तथा सार्वजनिक शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। डीसी द्वारा हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 14 तथा बीएनएसएस की धारा 163 के अंतर्गत जारी आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।

उपायुक्त ने कहा कि जन सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए रात्रिकालीन निगरानी को सुदृढ़ करना आवश्यक है। इसी के तहत जिले में रात्रि गश्त को और अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए विस्तृत व्यवस्था लागू की गई है।

रात्रि गश्त को मिलेगी मजबूती
उन्होंने बताया कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सभी उप-मंडल मजिस्ट्रेट, तथा संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार और नायब तहसीलदार अपने-अपने क्षेत्रों में प्रतिदिन रात्रि गश्त करेंगे। इन टीमों के साथ संबंधित एसडीपीओ और पर्याप्त पुलिस बल भी शामिल रहेगा, जिससे गश्त अधिक प्रभावी और व्यापक हो सकेगी।

वाहनों की सघन जांच होगी
रात्रिकालीन गश्त के दौरान वाहनों की विशेष जांच की जाएगी तथा शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत अवैध हथियार, प्रतिबंधित वस्तुएं सहित अन्य अवैध सामग्री की रोकथाम के लिए जांच करके तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

अवैध गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस
उपायुक्त ने कहा कि सार्वजनिक शांति भंग करने या किसी भी प्रकार की गैर-कानूनी गतिविधि में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों पर बीएनएसएस, शस्त्र अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधीक्षक उप-मंडलों को अतिरिक्त पुलिस बल भी उपलब्ध कराएंगे, ताकि गश्ती व्यवस्था निर्बाध रूप से चलाई जा सके।

अधिकारियों को कड़ाई से अनुपालना के निर्देश
उपायुक्त जतिन लाल ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जारी आदेशों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य ऊना को एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और कानून-व्यवस्था से परिपूर्ण वातावरण प्रदान करना है।

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