ऊना शहर को सुव्यवस्थित बनाने की कवायद और तेज,शहर में बढ़ा ‘नो पार्किंग–नो वेंडिंग ज़ोन’ का दायरा

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डीसी बोले… जन सुरक्षा और सुविधा है प्राथमिकता

ऊना/सुशील पंडित: ऊना शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने, पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सड़क किनारे हो रही अव्यवस्थित पार्किंग तथा अनधिकृत वेंडिंग पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन निरंतर प्रयासरत है । इसी क्रम में जिलादंडाधिकारी जतिन लाल ने शुक्रवार को शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था सुधार को लेकर मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 की धारा 115 एवं 117 के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किए गए हैं।

…अब डीसी चौक से ओम भुजिया भंडार तक का पूरा स्ट्रेच ‘नो पार्किंग–नो वेंडिंग ज़ोन’

जारी आदेश के मुताबिक डीसी चौक से ओम भुजिया भंडार तक नो पार्किंग–नो वेंडिंग ज़ोन का विस्तार किया गया है। पहले जारी एक आदेश के अंतर्गत डीसी चौक से डिग्री कॉलेज ऊना तक के मार्ग को ‘नो पार्किंग–नो वेंडिंग’ ज़ोन घोषित किया गया था। अब इसमें विस्तार करते हुए इस प्रतिबंधित क्षेत्र को डीसी चौक से ओम भुजिया भंडार तक बढ़ा दिया गया है।

इस विस्तारित क्षेत्र में सभी तरह की अवैध पार्किंग और वेंडिंग गतिविधियां पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगी। मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 के अंतर्गत लागू नियम, प्रावधान और दंडात्मक कार्रवाई अब इस पूरे मार्ग पर समान रूप से लागू होंगे। संबंधित प्रवर्तन एजेंसियों को आदेशों का सख़्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

लाल बत्ती चौक से क्षेत्रीय अस्पताल ऊना तक मार्ग भी ‘ नो पार्किंग–नो वेंडिंग ज़ोन’ घोषित

डीसी ने कहा कि यह ध्यान में आया है कि लाल बत्ती चौक से क्षेत्रीय अस्पताल ऊना तक के मार्ग पर अनियमित पार्किंग एवं अनधिकृत वेंडिंग के कारण यातायात में बाधा उत्पन्न होने के साथ ही पैदल यात्रियों को असुविधा और सुरक्षा संबंधी खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस संपूर्ण मार्ग को दोनों ओर तत्काल प्रभाव से नो पार्किंग–नो वेंडिंग ज़ोन घोषित कर दिया गया है।

इस मार्ग पर केवल दो पूर्व-चिह्नित स्टॉपेज, एक पुराना बस स्टैंड के एग्ज़िट गेट के सामने तथा दूसरा सुविधा पैलेस के सामने, को यथावत रखा गया है। उपमंडल दंडाधिकारी ऊना को इन बस स्टॉपेज की उचित मार्किंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

स्थानीय पुलिस एवं परिवहन विभाग को आदेश के कड़ाई से पालन  सुनिश्चित करने को कहा गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 तथा अन्य संबद्ध प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

 सुगम यातायात, सुरक्षित मार्ग और नागरिकों के लिए बेहतर सुविधा है मकसद

डीसी जतिन लाल ने कहा कि ऊना शहर में बढ़ते यातायात दबाव, सड़क किनारे अनधिकृत पार्किंग और अतिक्रमण की समस्या से निजात के लिए प्रशासन ठोस कदम उठा रहा है।

उन्होंने कहा कि इन आदेशों का मक़सद केवल ट्रैफिक फ्लो को दुरुस्त करना नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करना, पैदल यात्रियों के लिए सुगम मार्ग सुनिश्चित करना और बाजार में स्वस्थ, अनुशासित एवं सभी के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है।

उन्होंने सभी नागरिकों, व्यापारियों और वाहन चालकों से अपील की है कि वे प्रशासन के साथ सहयोग करते हुए इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें और ऊना शहर को बेहतर, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने में सहयोगी बनें।

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