Kidnapping और Assault केस में अभिनेता दिलीप को लेकर आया कोर्ट का बड़ा फैसला

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नई दिल्लीः मलयालम सिनेमा के दिग्‍गज एक्‍टर दिलीप को कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। एक्ट्रेस के किडनैपिंग और असॉल्ट केस में करीब 8 साल बाद बरी कर दिया गया है। इस मामले में एक अहम मोड़ आ गया, जब एर्नाकुलम प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट ने 2017 के इस मामले में अपना फैसला सुनाया। केरल के कोच्चि स्थित कोर्ट में सेशन जज हनी एम. वर्गीस ने मामले पर सुनवाई की। यह मामला 8 साल से अदालत में लंबित है। एक्ट्रेस के रेप केस में दिलीप आठवें आरोपी थे।

केरल कोर्ट ने दिलीप समेत 2 लोगों को इस केस में दोषमुक्त कर दिया है, जबकि रेप केस की सुनवाई के दौरान अदालत ने 6 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 12 दिसंबर को सजा सुनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दिलीप को बरी कर दिया है। हालांकि, इसकी वजह अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। 12 दिसंबर को मामले पर फैसला सुनाने के बाद सभी दस्तावेजों को सामने रखेगा। कोर्ट ने कहा कि इस केस में दिलीप की भूमिका के पक्ष में कोई ठोस सबूत नहीं मिले इसलिए उन्हें बरी किया जाता है। इसी बीच अभिनेता ने इस मामले पर बात करते हुए उनके खिलाफ हुई साजिश बताया है।

फैसले के तुरंत बाद दिलीप कोर्ट के बाहर मीडिया से मिले। उन्होंने पुलिस और कुछ मीडिया संगठनों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा- ‘मेरे खिलाफ शुरू से साज़िश रची गई।’ इसके अलावा उन्होंने कहा कि फर्जी कहानी बनाकर उन्हें अपराधी साबित करने की कोशिश हुई। उन्होंने कहा,’मेरे करियर, मेरी इमेज और मेरे जीवन को खत्म करने की कोशिश की गई।’ इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने परिवार, फैन्स और वकीलों का आभार जताते हुए कहा कि सच की जीत हुई है।

मामले में शामिल 6 अन्य आरोपियों को अदालत ने दोषी पाया है, जबकि तीन अन्य को भी दिलीप की तरह बरी कर दिया गया। दोषी करार दिए गए छहआरोपियों पर इन धाराओं के तहत अभियोग सिद्ध हुआ- आईपीसी 120B- आपराधिक साजिश, आईपीसी 342- अवैध बंधक, आईपीएसी 354 और 354B- कपड़े उतारने की कोशिश, आईपीसी 366- अपहरण, आईपीसी 376D- गैंगरेप, आईटी एक्ट 67, 67A- अश्लील सामग्री बनाना और प्रसारित करना शामिल है। कोर्ट ने जिन छह को दोषी पाया है, उनमें मुख्य आरोपी पल्सर सुनी भी शामिल है। दोषियों की सजा का ऐलान 12 दिसंबर को किया जाएगा।

 

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