Punjab News: DC ने जारी किए आदेश, यह रहेंगी पाबंदियां

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मोगाः जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर मोगा सागर सेतिया ने 14 दिसंबर को होने वाले चुनाव को लेकर मोगा जिले में बने पोलिंग बूथों के 200 मीटर के दायरे में कुछ महत्वपूर्ण पाबंदियां लगाने के आदेश जारी किए हैं। डीसी ने बताया कि पोलिंग बूथों के आसपास किसी भी उम्मीदवार या उसके समर्थकों द्वारा किसी भी प्रकार का कोई प्रचार नहीं किया जाएगा।

किसी भी व्यक्ति द्वारा पोलिंग बूथों के पास शोर-शराबा, हुड़दंग नहीं किया जाएगा। पोलिंग बूथों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी व्यक्ति द्वारा फोन/कॉरडलेस फोन, वायरलेस सेट, लाउडस्पीकर, मेगाफोन आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा।

चुनाव ड्यूटी पर तैनात चुनाव ऑब्जर्वर, प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी, चुनाव/काउंटिंग कार्य से जुड़े सरकारी कर्मचारी तथा ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होगा।प्रचार से संबंधित किसी भी प्रकार के पोस्टर/बैनर नहीं लगाए जाएंगे। कोई भी राजनीतिक पार्टी या चुनाव लड़ रहा उम्मीदवार पोलिंग बूथ के 200 मीटर के दायरे में अपना पोलिंग बूथ या टेंट नहीं लगाएगा।

कोई भी व्यक्ति, सिवाय राज्य चुनाव आयोग पंजाब, जिला चुनाव अधिकारी मोगा या जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्तियों के अपने निजी वाहन को पोलिंग बूथों के 200 मीटर के दायरे में नहीं ले जाएगा।

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