Pollution Certificate के बिना नहीं मिलेगा Petrol, Delhi में सिर्फ इन वाहनों को मिलेगी एंट्री

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नई दिल्लीः दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए वीरवार से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का चौथा फेज लागू हो गया है। इसके तहत दिल्ली में सिर्फ BS-6 इंजन वाली गाड़ियों को एंट्री मिलेगी। इससे कम मानक वाले दूसरे राज्यों के निजी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है।

इस फैसले से गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद और नोएडा से दिल्ली में रोजाना आने-जाने वाली 12 लाख गाड़ियों पर असर पड़ने की आशंका है। आज से नोएडा से 4 लाख से ज्यादा, गुरुग्राम से 2 लाख और गाजियाबाद से 5.5 लाख वाहनों को दिल्ली में आने से रोक दिया जाएगा।

दिल्ली में नो PUC, नो फ्यूल नियम भी लागू हो गया है। इसके तहत, पॉल्युशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट के बिना गाड़ियों को पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं मिलेगा। बिना PUC सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों की पहचान के लिए पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं। सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया गया है।

दिल्ली में GRAP-4 के तहत निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों पर पूरी तरह बैन है।​ CNG, इलेक्ट्रिक वाहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। ट्रैफिक जाम रोकने के लिए 100 हॉटस्पॉट्स पर गूगल मैप मदद लेगा। नियम तोड़ने पर वाहन जब्ती, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी। पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत सजा मिलेगी।​

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