Punjab News: महिला से दुष्कर्म मामले में बाबा को 10 साल की कैद

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मोगा: जिले में एक महिला भक्त के साथ लगभग सवा साल पहले एक होटल में के हुए जबरन संबंध बनाने के मामले में लुधियाना जेल में बंद जगराओं के अखाड़ा नहर के गुरुद्वारा चरण घाट के मुखी बाबा बालविंदर सिंह को मोगा की अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। यह भी उल्लेखनीय है कि साल 2024 के सितंबर महीने में भाई महिरो ने गुरुद्वारा चरणघाट के बाबा बालविंदर सिंह द्वारा गुरुद्वारा साहिब में महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण का खुलासा किया था।

इस दौरान कई वीडियो वायरल होने के बाद जगराओं पुलिस ने बाबा बालविंदर सिंह के खिलाफ जगराओं थाना सिटी में मामला दर्ज किया था। इसके बाद मोगा के थाना महिना में भी उसी बाबा की एक महिला भक्त ने शिकायत की थी कि उसने उसे मोगा के एक होटल के कमरे में ले जाकर जबरन संबंध बनाए थे, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मुकदमे की मोगा अदालत में हुई सुनवाई के बाद बाबा बालविंदर सिंह को अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई गई।

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