मोगा : जिला अदालत ने राज्यसभा सांसद Swati Maliwal को आप के पंजाब विधायकों के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ी आपराधिक मानहानि केस में 10 जून को हाजिर होने का आदेश दिया है।
इस मामले मे शिकायत 13 मई को आप विधायक अमनप्रीत कौर अरोड़ा द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि स्वाति मलिकवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में पंजाब की आम आदमी पार्टी के विधायकों का जिक्र करते हुए अपमानजनक ढंग से उल्लेख करते हुए उन्हें “भेड़ और बकरियों” से तुलना की थी।
शिकायत के बाद विधायक के वकील ने प्री-सम्मन नोटिस जारी करने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया था। तर्क सुनने के बाद अदालत ने पहले इस मामले में 25 मई को अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की थी।
बाद में यह मामला मोगा की प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में फिर देखने के लिए आया, जहां राज्यसभा सांसद के खिलाफ आपराधिक मानहानि शिकायत में कार्यवाही जारी रही। अदालत ने अब सुनवाई के अगले चरण के तहत उन्हें 10 जून को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है।