स्कूल मनमानी फीस नहीं बढ़ा पाएंगे: नियम तोड़ा तो मान्यता होगी रद्द, देखें Live

चंडीगढ़ः पंजाब कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में हुई। बैठक में उनके आधिकारिक आवास (चंडीगढ़) पर आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जिसकी वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी दी।

वित्त मंत्री ने कहा कि पंजाब में कोई भी प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान अब साल में 5 प्रतिशत से अधिक फीस नहीं बढ़ा पाएगा। इस संबंध में कैबिनेट बैठक में अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। इसे अंतिम मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेज दिया गया है।

उन्होंने बताया कि पिछले 36 महीनों में यदि किसी स्कूल ने फीस में 15 फीसदी से अधिक वृद्वि की गई है तो उसे अभिभावकों को पैसा लौटाना होगा।

उन्होंने कहा कि अगर कोई स्कूल फीस 5 फीसदी बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए कमेटी बनाई गई है। उसके लिए स्कूलों को 6 महीने पहले आवदेन करना होगा। वहीं, स्कूल को अपना फाइनेंशियल ऑडिट करना हो। स्कूल को बताना होगा कि क्यों फीस बढ़ाई गई है।

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