Jalandhar के रोजर संधू के घर पर ग्रेनेड अटैक मामले में शहजाद भट्टी खिलाफ NIA कोर्ट का एक्शन, गैर-ज़मानती वारंट जारी

मोहालीः जिले की स्पेशल NIA कोर्ट ने जालंधर के इन्फ्लुएंसर नवदीप सिंह (उर्फ़ रोजर संधू) के घर पर हुए ग्रेनेड हमले के मामले में पाकिस्तानी आतंकवादी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शहज़ाद भट्टी के ख़िलाफ़ गैर-ज़मानती वारंट (NBW) जारी किया है। दरअसल, यह घटना 16 मार्च 2025 की है। थाना मकसूदां क्षेत्र में इन्फ्लुएंसर नवदीप सिंह उर्फ रॉजर संधू के घर की बालकनी में एक संदिग्ध धातु की वस्तु मिली, जो जांच में हैंड ग्रेनेड निकली। शुरुआत में मामले की जांच पंजाब पुलिस ने की।

जांच में सामने आया कि पाकिस्तान में बैठे शहजाद भट्टी ने टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के जरिए नवदीप संधू पर लाइव स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन गिफ्टिंग के माध्यम से पैसे देने का दबाव बनाया। इनकार करने पर उसने अपने भारतीय नेटवर्क के जरिए ग्रेनेड हमला कराने की साजिश रची। NIA की जांच में खुलासा हुआ कि शहजाद भट्टी पाकिस्तानी मोबाइल नंबर से एक व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा था, जिसमें कई भारतीय नंबर जुड़े हुए थे। एजेंसी के अनुसार, इसी ग्रुप के जरिए हमले की योजना बनाई गई, आरोपियों के बीच संपर्क कराया गया और पूरी साजिश को अंजाम देने की तैयारी की गई।

ऐसे में NIA के अनुसार, भट्टी अभी ब्राज़ील में छिपा हुआ है और वहीं से भारत-विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। इस वारंट के आधार पर, अब इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस और प्रत्यर्पण की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, इस NBW के आधार पर आगे इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने और प्रत्यर्पण (एक्सट्राडिशन) की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। यह वारंट आरोपी की गिरफ्तारी तक प्रभावी रहेगा। यह वारंट कुख्यात पाकिस्तानी आतंकी मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ भी जारी हो चुका है।

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