आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व सीएम दोषी करार…

नई दिल्ली । आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली की कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व सीएम को दोषी करार दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश विकास ढल की अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में ओमप्रकाश चौटाला को दोषी करार दिया है। बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को ओमप्रकाश चौटाला को दोषी करार दिया है। 

ओमप्रकाश चौटाला को कोर्ट के द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद अब उनकी सजा पर बहस 26 अप्रैल को होगी। इस दिन ही ही पता चलेगा कि कितने दिन की सजा होगी। बहस के दौरान ओम प्रकाश चौटाला कोर्ट रूम में ही मौजूद रहे। इससे पहले 19 मई को राऊज एवन्यू कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बता दें कि हरियाणा के चर्चित जेबीटी घोटाले में पूर्व सीएम चौटाला को पहले ही दोषी करार दिया जा चुका है। इनेलो सुप्रीमो को प्रीवेंशन ऑफ करप्शन में सात साल और षड्यंत्र में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सज़ा हुई थी। हालांकि, इस मामले में चौटाला की सजा पूरी हो गई थी जिसके बाद 2 जुलाई को दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया था।

इधर, यह भी बता दें कि चौटाला परिवार इन आरोपों को खारिज करता रहा है। इसके साथ ही इन सभी आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया था। कोर्ट के ताजा फैसले से एक बार फिर हरियाणा की रजनीति में हलचल मच गई है। कोर्ट के अब फैसले पर अब सबकी निगाह टिकी हुई है। कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि प्रदेश में राजनीति में एक बार फिर हलचल होगी।

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