चैक बाउंस मामले में डॉक्टर खेड़ा को गैर जमानती वारंट जारी

जालंधर (वरुण)। शेखां बाजार में क्लीनिक चलाने वाले डॉ. नगिन्दर खेड़ा पर हाल ही में पुडा विभाग से रिटायर्ड कर्मचारी राम नरंजन कैंथ की ओर से शिकायत किए जाने के बाद अब कोर्ट में लंबित एक मामले में वारंट ऑफ अरैस्ट (गैर जमानती) जारी होने की खबर है।

जानकारी अनुसार स्थानीय सोढल क्षेत्र के न्यू कैलाश नगर निवासी राजीव महाजन पुत्र तरसेम कुमार महाजन द्वारा नैगोशिएबल इंस्ट्रूमैंट एक्ट की धारा 138 के तहत दायर क्रिमिनल केस की सुनवाई करते हुए माननीय अदालत ने पेशी से कन्नी काट रहे 53, 75/ए सी गार्डन कालोनी, नजदीक माडल टाउन श्मशामघाट गैरजमानती वारंट जारी किए हैं। महाजन ने आरोपी डॉ. के खिलाफ सिविल सूट भी दायर किया है।

महाजन ने वकील के माध्यम से कोर्ट को अवगत कराया है कि आरोपी डाक्टर नगिंदर खेड़ा ने खुद को ट्रेवल एजैंट बताकर  कैनेडा में पीआर दिलाने का वादा करके 28 लाख रुपए की डील कर पांच लाख रुपए एडवांस लिए थे। लंबा समय बीतने के बाद भी कोई फाइल तैयार नहीं हुई तो आरोपी ने पांच लाख रुपए का रिटर्न चैक जारी किया जो बैंक में पेश करने पर बांऊस हो गया जिससे डॉक्टर द्वारा की गई ठगी की परते खुलनी शुरू हो गई।

शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने दोनो पार्टियों के साथ बैठक की जहा डॉ खेदड़ ने  चैक देकर अपनी जान  छुड़ा ली जब महाजन ने बैंक में चैक लगाया तो बांउस हो गया । जिसकी शिकायत पुलिस को भी की गई लेकिन पुलिस ने डॉ खेड़ा पर  कोई करवाई न करते हुए पीड़ित महाजन को कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर कर दिया ।

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *