पंजाबः पूर्व मंत्री की बढ़ी मुश्किलें, इस मामले में हाईकोर्ट ने नहीं दी राहत

चंडीगढ़ः वन विभाग में हुए घोटाले को लेकर काग्रेस के पूर्व मंत्री संगत सिंह गिलजियां की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल, पूर्व मंत्री गिलजियां ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसमें उनके खिलाफ दर्ज केस खारिज करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में कहा कि यह अर्जेंट पिटीशन नहीं है।

अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर कर सकते गिलजियां: हाईकोर्ट

इसकी रेगुलर सुनवाई की जा सकती है। हाईकोर्ट में अभी छुटि्टयां चल रही हैं। वहीं अगर गिलजियां को अग्रिम जमानत चाहिए तो वह लोअर कोर्ट में जाएं। गिलजियां गिरफ्तारी से बचने के लिए अंडरग्राउंड हैं। वह गिरफ्तारी से पहले राहत की कोशिश कर रहे थे। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर गिलजियां को यह मामला अर्जेंट लगता है तो वह अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर कर सकते हैं।

विजिलेंस पूछताछ के लिए कर रही गिलजियां की तलाश

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने जंगलात घोटाले में केस दर्ज किया था। जिसमें पूर्व कांग्रेसी मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के साथ संगत सिंह गिलजियां को भी नामजद किया था। धर्मसोत को विजिलेंस ने अमलोह स्थित घर से सुबह 3 बजे गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद इसमें नाम होने का पता चला तो गिलजियां अंडरग्राउंड हो गए। विजिलेंस उनसे पूछताछ के लिए तलाश कर रही है।

ट्री-गार्ड खरीद में 6 करोड़ से ज्यादा के घपले का आरोप

विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से दर्ज केस में कहा गया है कि गिलजियां के जंगलात मंत्री रहते ट्री-गार्ड खरीदे गए थे। जिनमें करीब 6 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी हुई है। गिलजियां को जंगलात अफसरों से पूछताछ में हुए खुलासे के बाद केस में नामजद किया गया था।

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