पंजाबः गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले में कोर्ट का आया फैसला, हिरासत में भेजे 9 डेरा प्रेमी

मोगाः पंजाब से बड़ी ख़बर सामने आई है। मोगा की एक अदालत ने आज 7 साल पुराने हिंसा व आगजनी के मामले में गिरफ्तार 9 डेरा प्रेमियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। आरोपियों को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच ड्यूटी मजिस्ट्रेट गुरबिंदर सिंह जोहल की अदालत में पेश किया। अदालत ने सुनवाई के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया, जिसके बाद उन्हें फरीदकोट केंद्रीय कारागार भेजा गया।

सीबीआई को नहीं मिली आरोपितों का रिमांड

आरोपितों में महिंदरपाल सिंह बिट्टू, निशान सिंह, संदीप कुमार, बलजीत सिंह, रणदीप सिंह नेला, उसका भाई पवनदीप सिंह, रणजीत सिंह, अजायब सिंह और निर्मल सिंह शामिल हैं। सभी सिरसा के सच्चा सौदा डेरा के सदस्य हैं। सूत्रों के अनुसार सीबीआई इन आरोपितों की 2015 के बेअदबी प्रकरण में रिमांड मांगने वाली थी हालांकि आज ऐसा नहीं हुआ।

पुलिस छावनी में तब्दील की गई कोर्ट

बता दें कि, इससे पहले अदालत परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। दोनों गेट बंद कर पुलिस तैनात कर दी गई थी। पहली बार वकील व उनके स्टाफ को भी अदालत परिसर में पैदल ही प्रवेश दिया गया, गाड़ियां बाहर पार्किंग में पार्क कराई गई। हालांकि मूल पार्किंग अदालत परिसर के अंदर है, वहां पर गाड़ियों को प्रवेश नहीं दिया गया। खुद एसएसपी गुलनीत खुराना ने सुबह करीब 9 बजे अदालत परिसर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

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