पंजाबः पूर्व मंत्री विजय सिंगला को लेकर हाईकोर्ट का आया बड़ा फैसला, जाने क्या कहा

चंडीगढ़ः पंजाब सरकार के बर्खास्त हेल्थ मिनिस्टर डॉ. विजय सिंगला की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने विजय सिंगला को जमानत दे दी है। बता दें कि पिछली सुनवाई दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई थी। असल में सरकार हाईकोर्ट में सिंगला से रिकवरी और सीधे पैसे मांगने के सबूत पेश नहीं कर सकी।

हाईकोर्ट ने सरकारी वकील से पूछा

तब हाईकोर्ट ने सरकारी वकील से पूछा था कि वह जमानत का विरोध करते हैं या नहीं। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि केस के जांच अफसर यहां हैं। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि वकील अपने सीनियर से पूछें कि जमानत का विरोध करना है या नहीं, जांच अफसर नहीं बताएगा। लेकिन आज सुनवाई दौरान विजय सिंगला को कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनकी जमानत याचिका मंजूर कर दी है।

टेंडर में 1 प्रतिशत कमीशन लेने के आरोप हुई थी गिरफ्तारी

करोड़ों के टेंडर में एक प्रतिशत कमीशन लेने के आरोप के चलते 24 मई को गिरफ्तारी हुई थी। हाल ही में उनकी नियमित जमानत की मांग को लेकर दायर याचिका को मोहाली की ट्रायल कोर्ट ख़ारिज कर चुकी है। ऐसे में विजय सिंगला ने अब अपनी नियमित जमानत की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

स्टिंग के बाद सीएम ने सिंगला को किया बर्खास्त

पंजाब में बर्खास्त किए गए स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला का स्टिंग आपरेशन एक अभियंता राजिंदर सिंह ने किया था जो पंजाब हेल्थ सिस्टम कारपोरेशन में नियुक्त है। जिसमें वो अपने ओएसडी के माध्यम से उससे एक प्रतिशत कमीशन की मांग कर रहे थे। इस स्टिंग के बाद सीएम ने सिंगला को बर्खास्त कर उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया था।

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *