पंजाबः पूर्व विधायक बैंस का इतने दिनों का मिला पुलिस रिमांड 

लुधियानाः रेप मामले में भगोड़ा करार लोक इंसाफ पार्टी के प्रमुख और पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस की आज कोर्ट में पेशी हुई। जिसके बाद बैंस को दो दिन और पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। इससे पहले भी पुलिस को बैंस का 2 दिन का रिमांड मिला था। बताया जा रहा है कि सिमरजीत सिंह बैंस वायस सैंपल देने के लिए तैयार नहीं हैं। इस दाैरान चीफ ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट हरसिमरन कौर की अदालत में रिमांड के लिए बहस चली। इसके बाद सिमरजीत सिंह बैंस 2 दिन के पुलिस रिमांड पर और बाकी चारों आराेपिताें को ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया है।

पुलिस बैंस के लेना चाहती वायस सैंपल 

गैरतलब है कि शिकायतकर्ता महिला ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया था कि उसकी बैंस के साथ फोन पर चैट और काल पर बात होती थी। इसे अदालत में साबित करने के लिए पुलिस बैंस के वायस सैंपल लेना चाहती है। बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक इसके लिए तैयार नहीं हैं। उनकी स्वीकृति के बिना वायस सैंपल नहीं लिए जा सकते।

पूर्व विधायक के नामजद भाई पर धमकियां देने का आराेप

वहीं, महिला ने आरोप लगाया था कि उसे पूर्व विधायक के नामजद भाई भी लगातार धमकियां दे रहे थे। एक मामले से संबंधित एक महिला से उनकी लगातार फोन पर बात होती थी। इन लोगों के वायस सैंपल भी लेने हैं। ऐसे में अन्य आरोपितों के वायस सैंपल लेने के लिए भी पुलिस अदालत में याचिका लगा सकती है।

इस केस में भी बैंस भगोड़ा करार

दुष्कर्म मामले में दोबारा पूर्व विधायक बैंस को अदालत में पेश करने से पहले ही पुलिस ने उनकी पुलिस कमिश्नर कार्यालय के बाहर धरना देने के मामले में भी गिरफ्तारी दिखा दी। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट करण अग्रवाल की अदालत उन्हें में पेश किया। इस केस में भी बैंस को अदालत ने भगोड़ा करार दिया था। वे सुनवाई के दौरान किसी भी तारीख को अदालत में पेश नहीं हुए थे।

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