चंडीगढ़ में 144 धारा लागू, गाड़ी में यह सामान रखने पर लिया जाएग एक्शन, जाने मामला

चंडीगढ़: जिले में प्रशासन की ओर से नए आदेश जारी किए गए है। यह आदेश 15 अगस्त को लेकर जारी किए गए है। जारी आदेशों के मुताबिक अगर आप चंडीगढ़ में रहते हैं तो अब आप सड़क पर 5 लोगों को ज्यादा लेकर नहीं जा सकते और ना ही आप गाड़ी में चाकू या लोहे का कोई सामान रख सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो प्रसासन की ओर से आप पर एक्शन लिया जा सकता है। यह आदेश चंडीगढ़ के डीसी विनय प्रताप सिंह ने जारी किए हैं।

होटल संचालकों को आदेश जारी

डीसी विनय प्रताप सिंह द्वारा जारी आदेशों में सभी होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस और सराय संचालकों को रूम बुकिंग के दौरान व्यक्ति का आइडी प्रूफ लेना अनिवार्य कर दिया है। यानि कि अगर आपके पास आईडी प्रूफ नहीं है तो आप की एंट्री नहीं हो सकती है।

यह दस्तावेज अनिवार्य

इस दस्तावेजों को जारी आदेशों के मुताबिक रखना लाजमी बाताया गया है। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट व फोटो क्रेडिट कार्ड दस्तावेज अनिवार्य किए गए हैं। यानि कि आप आईडी प्रूफ के लिए इनमें से किसी भी एक दस्वातेज को ले जा सकते हैं। इसके साथ पेइंग गेस्ट के अलावा पीजी संचालकों को टेनेंट का रिकार्ड वेरीफाई करने और डीसी आफिस के साथ टेनेंट एग्रीमेंट रजिस्टर कराने के निर्देश दिए हैं।

गाड़ी में किसी प्रकार का हथियार मिलने पर होगी कार्रवाई

जारी हुए आदेशों के मुताबिक अगर ड्राइविंग के दौरान आपकी कार या गाड़ी में किसी प्रकार की लोहे की रोड, चाकू या अन्य कोई हथियार मिलता हैं तो भी आप पर कार्रवाई की जाएगी। डीसी की तरफ से यह पाबंदी लगाई गई है।

15 अगस्त को लेकर निर्देश जारी

वहीं धरना प्रदशर्न के लिए कर्मचारियों और यूनियनों को सेक्टर-25 में रैली ग्राउंड में ही धरना करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि 15 अगस्त को लेकर और सुरक्षा के इंतजामों को देखते हुए यह निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने लोगों से किसी भी संदिग्ध सामान या व्यक्ति के देखे जाने पर पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना देने की अपील की है।

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