पंजाबः सरकार ने कच्चे अध्यापकों को ETT की भर्ती के लिए दी राहत

चंडीगढ़ः पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने आज शिक्षा प्रदाताओं/शिक्षा प्रदाताओं/शिक्षा स्वयंसेवकों/ईजीएस/एआईई और एसटीआर वालंटियर को शिक्षा विभाग में ईटीटी अध्यापकों की सीधी भर्ती को लेकर अप्लाई करने के लिए आयु सीमा में छूट देने का निर्णय लिया गया है। सरकार के इस फैसले के साथ अध्यापक अब सीधी भर्ती के लिए होने वाले एग्जाम में भाग ले सकेंगे।

इस संबंध में जानकारी देते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री पंजाब हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि पिछले कई वर्षों से सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत शिक्षा प्रदाता/एजुकेशन प्रदाता/शिक्षा वालंटियर/ईजीएस/एआईई. और एसटीआर स्वयंसेवक पंजाब के सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उन्होंने सीधी भर्ती के लिए पंजाब सरकार द्वारा निर्धारित आयु सीमा को पार कर चुके है, इसलिए उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आयु सीमा बढ़ौतरी की मांग की जा रही थी।

मंत्री बैंस ने बताया कि उन्होंने यह मामला सीएम पंजाब के पास बहुत गंभीरता के साथ उठाया था और सीएम भगवंत मान ने इस मामले पर विचार करते हुए पंजाब सिविल सेवा (सामान्य और सामान्य सेवा शर्तें) नियम, 1994 के नियम 19 (छूट की शक्ति) के तहत, इन नियमों के नियम 5 से छूट के अधीन, शिक्षा प्रदाता / शिक्षा प्रदाता / शिक्षा स्वयंसेवक / ईजीएस / प्रशासनिक विभाग में। एआईई और एसटीआर वॉलंटियर्स के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को प्रशासनिक विभाग में भविष्य में आने वाली 5994 ईटीटी के पदो के लिए अप्लाई करने के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट की अनुमति दे दी है।

उन्होंने कहा कि माननीय सरकार के इस निर्णय से शिक्षा विभाग में कार्यरत लगभग 12 हजार शिक्षा प्रदाता/शिक्षा प्रदाता/शिक्षा स्वयंसेवक/ईजीएस/एआईई और एसटीआर स्वयंसेवक आवेदन कर सकते हैं और उनकी ओर से जितने साल/ महीने टेके के आधार पर शिक्षा विभाग में काम किया गया है/ उतने साल/महीनों की ऊपरी आयु सीमा में छूट के पात्र होंगे। बैंस ने कहा कि यह छूट केवल भविष्य के प्रशासनिक विभाग में 5994 ईटीटी के पदों पर भर्ती के लिए यह केवल एक बार मिलेगी।

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *